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    झारखण्ड कैबिनेट बड़ा फैसला,पढ़े क्या है वो फैसले


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     संवाददाता काजल की रिपोर्ट  
    रांची:केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत एक दर्जन से अधिक प्रावधानों में झारखंड सरकार ने संशोधन किया है। इसके बाद अब इन प्रावधानों के तहत हुई गलतियों पर जुर्माना की राशि पहले की तुलना में काफी कम हो गई है। आम तौर पर जुर्माने की राशि वही रह गई जो संशोधित नियमावली के पूर्व तय थी। कुछ मामलों में राज्य सरकार के हाथ में बदलाव संभव नहीं था और ऐसे मामलों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

    तो पढ़े झारखण्ड कैबिनेट ने 25 सितंबर 2019के लिए गये फैसले के महत्वपूर्ण निर्णय
    1. बड़ा फैसला
    2. मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा प्रावधानित किए गए दंड शुल्क को झारखंड राज्य के लिए दंड शुल्क को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई
    3. बड़ा फैसला---
    4.  खरीफ विपणन मौसम 2019-20 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को रुपए 185 प्रति क्विंटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति एवं इस मद के लिए कुल रूपए 52 करोड़ राशि की स्वीकृति दी गई
    5. खान एवं भूतत्व विभाग के नियंत्रणाधीन भूतत्व निदेशालय के अधिनस्थ वर्तमान में स्थित 05 कार्यालयों का विघटन कर 01 प्रमंडल स्तरीय कार्यालय एवं 09 जिला स्तरीय कार्यालय का सृजन (वर्तमान प्रमंडल स्तरीय 04 कार्यालयों के स्थान पर अब 05 कार्यालय एवं 05 जिला स्तरीय कार्यालयों के स्थान पर 14 कार्यालय होंगे) तथा 165 पदों का प्रत्यर्पण कर 135 नए पदों का सृजन कर वर्तमान ढांचे का पुनर्गठन करने की स्वीकृति दी गई
    6.  7वां पुनरीक्षित वेतनमान लागू होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय एवं उसके अंतर्गत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं समकक्ष पदाधिकारियों का दिनांक 01 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक का बकाया वेतनान्तर की केंद्रांश एवं राज्यान्श की राशि के लिए रुपए 2 अरब 10 करोड़ मात्र की झारखंड आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई
    7.  झारखंड राज्य के चतरा जिला अंतर्गत स्वास्थ्य उपकेंद्र घिरीघाट (प्रतापपुर) के भवन निर्माण की योजना के लिए कुल 32 लाख 82 हजार 950 रुपए मात्र की लागत पर द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई
    8.  झारखंड/वनांचल आंदोलनकारी एवं जयप्रकाश आंदोलन के आंदोलनकारी को चिन्हित करने के लिए आयोग के कार्य अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई
    9.  रांची अंतर्गत आईटीआई बस स्टैंड से संत फ्रांसिस विद्यालय कुल लंबाई 3.910 किलोमीटर तक पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए रुपए 40 करोड़ 50 लाख 46 हजार मात्र का पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई
    10.  झारखंड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2019 की स्वीकृति दी गई
    11.  अनाधिकृत आवासीय निर्माण को नियमितीकरण करने के लिए योजना, 2019 की स्वीकृति दी गई
    12.  राज्य में "झारखंड संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नीति 2015" में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई
    13.  "मुख्यमंत्री झारखंड अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना" के सूत्रण की स्वीकृति दी गई
    14.  राज्य के प्रत्येक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विधि व्यवस्था संधारण के निमित्त दो-दो महिला गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए अतिरिक्त बल की स्वीकृति दी गई
    15.  झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार कर्मियों को दिनांक 01 अप्रैल 2016 के प्रभाव से 6वां वेतन पुनरीक्षण के लाभ की स्वीकृति प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई
    16.  राज्य योजना से वित्त पोषण के लिए प्रस्तावित 314.047 करोड़ रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्रदत देवघर शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई
    17.  रांची मास्टर प्लान 2037 (अधिसूचित) में अपर बाजार क्षेत्र एवं कुछेक अन्य क्षेत्रों का लैंड यूज संबंधित सुधार परिवर्तन करने की स्वीकृति दी गई

    18.  गोड्डा जिला अंतर्गत अंचल कार्यालय ठाकुरगंगटी के लिए आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई
    19.  मांग संख्या-40 के अंतर्गत स्थापना व्यय मानकी, मुंडा, डाकुवा, ठीकेदार के लिए सम्मान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में झारखंड आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) के माध्यम से राशि 21 करोड़ ₹7 लाख रुपए मात्र का उपबंध कराने की स्वीकृति दी गई
    20.  किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने के लिए "धान अधिप्राप्ति योजना" के स्वरूप की स्वीकृति दी गई
    21.  जामताड़ा जिला अंतर्गत प्रखंड अंचल कर्माटांड़ विद्यासागर एवं कर्माटांड़ थाना का नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर करने की स्वीकृति दी गई
    22.  झारखंड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 से संबंधित विभागीय अधिसूचना एसओ 28 दिनांक 20 जून 2017 में संशोधन की स्वीकृति दी गई
    23.  जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट अंतर्गत संपोषित 57989.33 लाख रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त धनबाद शहरी जलापूर्ति फेज-2, परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त विभागीय संकल्प संख्या-3770 दिनांक 13 सितंबर 2019 में संशोधन की स्वीकृति दी गई

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