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ब्यूरो संवाददाता गौरव जयसवाल की रिपोर्ट
भागलपुर :दहेज हत्या के एक मामले में ललिता देवी के पति सुनील मंडल उर्फ भादो मंडल को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (छह) रोहित शंकर ने सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। हत्या कर शव गायब कर देने के मामले में तीन साल की भी सजा सुनाई। इसके अलावा 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि नहीं देने पर जेल में चार माह अतिरक्ति सजा काटनी पड़ेगी।
नाथनगर थाने के शहपुर गांव के सुरेश मंडल की पुत्री ललिता देवी की शादी 15 दिसंबर, 2013 को एकचारी थाने के मोहनपुर गांव के सुनील मंडल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही सुनील मंडल दो लाख रुपये दहेज के लिए ललिता को प्रताड़ित करने लगा था। दहेज नहीं देने पर मायके पहुंचा दिया था। एक मार्च, 2014 को ललिता के भाई की शादी में सुनील मंडल ससुराल आया था। पांच मार्च को बाइक से पत्नी को कहलगांव स्थित बटेश्वर स्थान घुमाने ले गया था।
आरोप है कि ललिता की हत्या के बाद शव गंगा में फेंक दिया था। पांच दिनों तक खोजबीन के बाद 10 मार्च, 2014 को नाथनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। कोर्ट में नौ लोगों ने गवाही दी और सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया था। कोर्ट ने शनिवार को सुनील मंडल को धारा 304 बी और 201 के तहत दोषी पाया था।
कुनाल कुमार द्वारा किया गया पोस्ट