• Breaking News

    भागलपुर दहेज हत्या के एक मामले में पति को उम्रकैद की सजा

    We News 24 Hindi»भागलपुर,बिहार

    ब्यूरो संवाददाता गौरव जयसवाल की रिपोर्ट

    भागलपुर :दहेज हत्या के एक मामले में ललिता देवी के पति सुनील मंडल उर्फ भादो मंडल को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (छह) रोहित शंकर ने सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। हत्या कर शव गायब कर देने के मामले में तीन साल की भी सजा सुनाई। इसके अलावा 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि नहीं देने पर जेल में चार माह अतिरक्ति सजा काटनी पड़ेगी।


    ये भी पढ़े :आज से अनुच्छेद 370 हटाने के याचिकाओं पर ,सुप्रीमकोर्ट के संविधान पीठ करेगी सुनवाई

    नाथनगर थाने के शहपुर गांव के सुरेश मंडल की पुत्री ललिता देवी की शादी 15 दिसंबर, 2013 को एकचारी थाने के मोहनपुर गांव के सुनील मंडल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही सुनील मंडल दो लाख रुपये दहेज के लिए ललिता को प्रताड़ित करने लगा था। दहेज नहीं देने पर मायके पहुंचा दिया था। एक मार्च, 2014 को ललिता के भाई की शादी में सुनील मंडल ससुराल आया था। पांच मार्च को बाइक से पत्नी को कहलगांव स्थित बटेश्वर स्थान घुमाने ले गया था। 


    ये भी पढ़े :अलर्ट:आज से बदल रहे ये नियम ,जाने क्या फर्क पड़ेगा आपके लाइफस्टाइल पर

    आरोप है कि ललिता की हत्या के बाद शव गंगा में फेंक दिया था। पांच दिनों तक खोजबीन के बाद 10 मार्च, 2014 को नाथनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। कोर्ट में नौ लोगों ने गवाही दी और सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया था। कोर्ट ने शनिवार को सुनील मंडल को धारा 304 बी और 201 के तहत दोषी पाया था।


    कुनाल कुमार द्वारा किया गया पोस्ट 


    Post Top Ad

    Post Bottom Ad