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    आधार ने बदले नियम नाम और लिंग में परिवर्तन करना अब नहीं होगा आसान

    We News 24 Hindi »नई दिल्ली 
    एडिटर एंड चीफ दीपक कुमार व्याहुत

    नई दिल्ली : आज आधार कार्ड UIDAI की अहमियत बहुत बढ़ गयी है हर जरुरी कामो के लिए  आधार कार्ड माँगा जा रहा है | अगर आपकी आधार की डिटेल सही नहीं है तो आपको परेशानी का सामना करना पर सकता हैं इसलिए आधार में सही जानकारी होना बहुत ही जरुरी है | तो आइये आज हम आपको आधार कार्ड को अपडेट के संबंध को कुच्छ जरूरी जानकारी बताने जा रहे है |

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    यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने हाल ही  में आधार कार्ड में अपडेट जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ और अन्य जानकारियां अपडेट करने के नियमों में बदलाव किया है |UIDAI नए नियमों के मुताबिक, आधार कार्ड में जन्मदिन, नाम और लिंग में परिवर्तन करवाने की सीमा तय कर दी गई है. जन्मदिन में बदलाव केवल एक बार संभव है.


    आइए जानते है नियमों के बारे में
    1. नए नियमों के मुताबिक, जेंडर यानी लिंग से संबंधित कोई भी गलती होने पर अब उसे सिर्फ एक बार ही अपडेट किया जा सकता है.
    2. वहीं, अगर नाम में बदलाव करना है तो उसकी लिमिट भी तय कर दी गई है. UIDAI की ओर से जारी नियम बताते हैं कि आधार कार्ड में नाम में अपडेट सिर्फ दो बार किया जा सकता है.
    3. डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि में अब बदलाव सिर्फ एक बार संभव है. आधार कार्ड में पहली बार जो तारीख दर्ज है उसमें अधिकतम तीन साल (जोड़ा या घटाया) का बदलाव संभव है.
    4. अगर कोई आधार कार्ड यूजर नाम, जन्मदिन और लिंग में इससे ज्यादा दफा बदलाव करना चाहता है तो इसके लिए उसे नजदीकी UIDAI ऑफिस में संपर्क करना होगा. ऐसे यूजर्स को पहले UIDAI ऑफिस को मेल (help@uidai.gov.in.) करना होगा या खुद जाकर रिक्वेस्ट डालनी होगी. आवेदक को रिक्वेस्ट में बताना होगा कि किन हालात और मजबूरी में उसे बदलाव की जरूरत है. बाद में यह फैसला लोकल UIDAI ऑफिस के अधिकारियों को करना है. इसके लिए वह जांच पड़ताल करने के लिए स्वतंत्र हैं.

    दिव्या कुमारी द्वारा किया गया पोस्ट 

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