महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर सुप्रीमकोर्ट का अहम् फैसला , बुधवार शाम 5 बजे से पहले विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हो
We News 24 Hindi »नई दिल्ली
ब्यूरो
संवाददाता अंजलि कुमारी की रिपोर्ट
नई दिल्ली: महाराष्ट्र में सरकार गठन के मुद्दे को लेकर शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन की याचिका पर मंगलवार सुबह 10: 30 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाया महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया.
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की एक संयुक्त याचिका पर आदेश दिया है कि कल (बुधवार) शाम 5 बजे से पहले विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हो. सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट का लाइव प्रसारण भी हो.
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जस्टिस रमना ने आज मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट और विधायिका के अधिकार पर लंबे समय से बहस चली आ रही है. लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए और लोगों को अच्छे शासन का अधिकार है. इस मामले ने राज्यपाल की शक्तियों को लेकर बहुत अहम संवैधानिक मुद्दे को उठाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कर्नाटक और उत्तराखंड के मामलों को भी जिक्र किया. कल सुबह 11 बजे विधायकों का शपथ ग्रहण हो, शाम 5 बजे तक बहुमत परीक्षण हो. कोर्ट ने कहा कि विधायकों को शपथ प्रोटेम स्पीकर करवाएंगे.
10:37am- महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कल होगा फ्लोर टेस्ट
10:30: महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने फैसला पढ़ना शुरू किया
9:45 am- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट आज सुबह साढ़े दस बजे आदेश सुनाएगा।
9:30 am- जस्टिस एनवी रमण, अशोक भूषण और संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष शिवसेना की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके गठबंधन के पास 154 विधायकों के हलफनामे हैं और भाजपा को 24 घंटे में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा जाना चाहिए।
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9:00 am- केंद्र ने पीठ से कहा कि 23 नवंबर को सबसे बड़े दल को सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित करना राज्यपाल का विवेकाधिकार था। एसजी तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल को सरकार गठित करने के लिए घूम-घूमकर यह पता लगाने की आवश्यकता नहीं है कि किस दल के पास बहुमत है।
दिव्या कुमारी द्वारा किया गया
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