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    पटना के कारगिल चौक पर प्रभाव से लगया गया धरा 144,अब नहीं कर सकेगे धरना, प्रदर्शन

    We News 24 Hindi »पटना,बिहार
    ब्यूरो/पटना राज कुमार का खास रिपोर्ट

    पटना :जिला में लोक शांति, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य हित में  कुमार रवि, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी, पटना द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न निषेधाज्ञा जारी किया गया हैः-कारगिल चौक  के चारों तरफ 100 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, मार्च, मजमा आद का आयोजन नहीं किया जायेगा।
     अशोक राजपथ से कारगिल चौक की तरफ ऐसे किसी भी जुलूस, प्रदर्शन, मार्च आदि का आयोजन वर्जित रहेगा, जिससे सामान्य यातायात प्रभावित होता हो। परन्तु यह आदेश शव यात्रा, बारात जुलूस, अनुमति प्राप्त पारंपरिक जुलूस पर लागू नहीं माना जायेगा। सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-11110/15 (जनहित याचिका) शम्भुशरण सिंह बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 29.07.2015 को धरना स्थल के संबंध में निम्न आदेश पारित किया गया हैः-



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    * For a period of two months such "Dharna" shall be permitted at the place nearby Gardanibagh Police Station and, if necessary, in the part of the Stadium also.
    * The Administration shall choose and fix a place for "Dharna" on permanent basis in such a way, that the general traffic is not affected.
    * If any person conducts "Dharna" at any place contrary to the orders passed by this Court, it shall be treated as illegal and necessary steps for initiating proceedings under the Contempt of Courts Act shall also be taken.


     उक्त आदेश के आलोक में निर्देश जारी किया जा चुका है, जिसके अनुपालन में गर्दनीबाग थाना के समीप जगह चिन्हित कर धरना स्थल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। परन्तु हाल के दिनों में ऐसा देखा जा रहा है कि विभिन्न संगठनों, राजनैतिक पार्टियों, छात्र संगठनों, युवा मोर्चा आदि के द्वारा अशोक राजपथ की तरफ से जुलूस निकालकर कारगिल चौक पर धरना, मार्च, प्रदर्शन का आयोजन बिना किसी पूर्व सूचना/अनुमति के किया जाता है, जिससे एम्बुलेंस, यात्री बस, स्कूल बस एवं अन्य सामान्य वाहनों के परिचालन में गंभीर बाधा उत्पन्न होती है तथा अशोक राजपथ एवं गाँधी मैदान के चारों तरफ यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है।

     जुलूस, धरना, प्रदर्शन आदि में अवांछित/असमाजिक तत्वों के सक्रिय होने की संभावना से विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने एवं लोक शान्ति भंग होने की संभावना बनी रहती है। कारगिल चौक सैनिक सम्मान एवं राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, जहाँ पर धरना, प्रदर्शन, मार्च, जुलूस आयोजन करना अवांछनीय है। गाँधी मैदान, पटना स्थित कारगिल चैक से पटना सिटी जाने हेतु अशोक राजपथ महत्वपूर्ण सड़क है, जहाँ रास्ते में व्यवहार न्यायालय, पटना के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य, शैक्षणिक संस्थान यथा-पी0एम0सी0एच0, पटना विश्वविद्यालय एवं समबद्ध महाविद्यालय तथा निजी/सरकारी विद्यालय अवस्थित है।

     कारगिल चैक पर धरना प्रदर्शन, जुलूस, मार्च आदि के आयोजन से अशोक राजपथ एवं उसके आस-पास यातायात की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, इससे मरीजों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं को भी काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही पी0एम0सी0एच0 जाने वाले एम्बुलेंस रोगियों के मावन जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक होता है। कारगिल चैक के नजदीक सम्राट कन्वेंशन हाॅल, समाहरणालय, श्रीकृष्ण मेमोरियल हाॅल आदि महत्वपूर्ण संस्थान अवस्थित है, जहाँ विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन/सरकारी कार्यों का सम्पादन किया जाता है। गाँधी मैदान से होकर अन्य स्थानों पर जाने वाले आम नागरिकों को धरना, प्रदर्शन, जुलूस, मार्च आदि से जाम की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है तथा उनकी सुरक्षा को भी खतरा होता है। जिला दण्डाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू समझा जायेगा।

    आर्यन कुमार द्वारा किया गया पोस्ट 

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