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    RANCHI:लालू प्रसाद यादव को एक और मामले में रांची सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया

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    संवाददाता उमेश महतो    

    रांची: चारा घोटाला से जुड़े एक मामले में गुरुवार को लालू प्रसाद यादव को रांची में सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया. यह डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला है. इस केस में सीबीआई ने 111 लोगों को आरोपी बनाया है. जिसमें 107 के बयान दर्ज हो चुके हैं. लालू चारा घोटाले से जुड़े 4 मामलों में सजायाफ्ता हैं और रांची जेल में बंद हैं. फिलहाल, रांची के रिम्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है.

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    सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की कोर्ट ने आज (16 जनवरी) को डोरंडा कोषागार के केस 47ए/96 लालू को पेश करने का आदेश दिया था. कोर्ट में आज लालू के बयान दर्ज किया गया. इस दौरान कोर्ट ने उनसे 34 सवाल पूछे. चारा घोटाले से जुड़े 6 मामलों में से 4 में लालू को सजा हो चुकी है.जबकि डोरंडा और भागलपुर कोषागार मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है. डोरंडा मामले में सीबीआई कोर्ट रांची और भागलपुर मामले में पटना स्थित सीबीआई कोर्ट में मामला विचाराधीन है.


    चारा घोटाले के 6 मामलों में से 4 में हो चुकी है लालू को सजा
    चाईबासा ट्रेजरी का पहला केस : 30 सितंबर 2013 को कोर्ट ने लालू यादव को दोषी माना. 5 साल जेल की सजा हुई. 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया. इस मामले में लालू को जमानत मिल चुकी है.

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    देवघर ट्रेजरी केस : 23 दिसम्बर 2017 को दोषी करार. 6 जनवरी 2018 को लालू समेत 16 आरोपियों को साढ़े 3 साल जेल की सजा सुनाई गई. लालू पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया.


    चाईबासा ट्रेजरी का दूसरा केस : 24 जनवरी 2018 को लालू दोषी करार.इसी दिन उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई. 10 लाख रुपए जुर्माना.

    दुमका ट्रेजरी केस: मार्च 2018 में लालू यादव को दोषी माना गया. पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र बरी हुए. 24 मार्च को लालू को 7-7 साल की सजा सुनाई गई. दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी. यानी कुल 14 साल. लालू पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया. इन तीनों मामलों में लालू सजा काट रहे हैं.


    इन 2 केस में चल रही सुनवाई
    डोरंडा ट्रेजरी केस: इस केस की सुनवाई भी रांची में चल रही है.
    भागलपुर ट्रेजरी केस: इसकी सुनवाई पटना की सीबीआई कोर्ट में चल रही है.

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