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    निर्भया रेप और हत्या मामले में चारों दोषियों नया मृत्यु वारंट जारी,एक गुनहगार के पास अब भी दो विकल्प बचे

    We News 24 Hindi »दिल्ली/राज्य
    NCR/दिल्ली/ब्यूरो/संवाददाता खुशबु सिंह

    नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट ने आज  - मुकेश कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा और अक्षय कुमार को फांसी देने के लिए नया मृत्यु वारंट जारी किया। तीन मार्च की नई तारिख फांसी के लिए तय की गई है लेकिन एक गुनहगार के पास अब भी दो विकल्प बचे हैं।

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    निर्भया रेप और हत्या मामले में दोषियों की ओर से बार-बार कानूनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किए जाने के बीच दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने सोमवार को इस मामले के चार दोषियों को फांसी देने लिए तीन मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। दोषियों के लिए मौत के नए फरमान जारी करने की मांग करने वाली दिल्ली सरकार और निर्भया के माता-पिता की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने चारों दोषियों - मुकेश कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा और अक्षय कुमार को फांसी देने के लिए नए मृत्यु वारंट जारी किए हैं। उन्हें सुबह छह बजे फांसी दी जाएगी।


    निर्भया के परिवार ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए चारों दोषियों को जल्द फांसी दिए जाने की उम्मीद जाहिर की है। दरअसल उच्चतम न्यायालय ने अधिकारियों को यह स्वतंत्रता दी थी कि वे दोषियों को फांसी देने के लिए नए मृत्यु वारंट जारी करने के लिए निचली अदालत से गुहार लगा सकते हैं। सबसे पहले फांसी देने की तारीख 22 जनवरी तय की गई थी। लेकिन 17 जनवरी के अदालत के आदेश के बाद इसे टालकर एक फरवरी सुबह छह बजे किया गया था  फिर 31 जनवरी को निचली अदालत ने अगले आदेश तक चारों दोषियों की फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी।

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    गौरतलब है कि दिल्ली में दिसम्बर 2012 में हुये इस जघन्य अपराध के लिये चार मुजरिमों को अदालत ने मौत की सजा सुनायी थी। चार दोषियों में से मुकेश विनय और अक्षय की दया याचिका राष्ट्रपति के पास खारिज हो चुकी है जबकि पवन ने न तो अब तक क्यूरेटिव याचिका दी है और न ही राष्ट्रपति के पास उसकी दया याचिका पहुंची है। ऐसे में अगर वो सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल करता है तो एक बार फिर इस डेथ वारंट पर अमल हो पाना मुश्किल होगा। वैसे इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि जिनकी दया याचिका खारिज हो चुकी है उन्हें फांसी दे दी जाए। इस याचिका पर अभी फैसला आना बाकी है।

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