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    BIHAR:कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं निगरानी के लिए जिला नियंत्रण कक्ष खोला गया


    We News 24 Hindi »बिहार/राज्य 
    पटना/ब्यूरो संवाददाता राजकुमार

    पटना :(COVID-19)कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु संचालित कार्यो की सतत, सशक्त एवं प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जिसका दूरभाष संख्या 0612-2219810 है। इसके अतिरिक्त अनुमंडल स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। नियंत्रण कक्ष से समुचित जानकारी संग्रह करने हेतु कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर सक्रिय एवं तत्पर रहने का निर्देश दिया गया है।

     इनसे प्राप्त सूचना के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की गठित सात टीमों के द्वारा मामले की जांच कर व्यक्ति से संबंधित विस्तृत विवरण तैयार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना को देखते हुए इससे बचाव एवं निवारण हेतु जिला के प्रमुख अस्पतालों के निदेशक अधीक्षक एवं covid हेतु नामित नोडल चिकित्सा पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करने के लिए दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। 

    प्रतिनिधि रंग अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह कोरोना वायरस के संक्रमण एवं फैलाव को रोकने के लिए अस्पतालों की परिस्थितियों का अनुश्रवण करेंगे तथा विधि व्यवस्था संधारण एवं प्रशासनिक स्तर पर समन्वय स्थापित कर उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे एवं वस्तुस्थिति से समय-समय पर जिलाधिकारी को अवगत कराएंगे। इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना को देखते हुए इससे बचाव एवं निवारण हेतु पांच कोषांगों का गठन कर नोडल पदाधिकारी को नामित किया गया है तथा उनके दायित्वों का निर्धारण किया गया है। 

    विधि व्यवस्था कोषांग, चिकित्सा सुविधा एवं परामर्श कोषांग, आवासन कोषांग, आपदा प्रबंधन कोषांग, परिवहन कोषांग, मीडिया कोषांग का गठन किया गया है। सभी कोषांगो से समन्वय स्थापित करने हेतु जिला स्तर पर कोरोना वायरस अनुश्रवण कोषांग का गठन किया गया है एवं इसके संचालन हेतु उप विकास आयुक्त को वरीय नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सभी निजी प्रतिष्ठानों ,निजी कार्यालयों एवं सार्वजनिक परिवहन को 31 मार्च 2020 तक पूर्णत: बंद  करने का आदेश निर्गत किया गया है। 

    इस आदेश की परिधि से निम्न सेवाओं को बाहर रखा गया है----निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा सेवा, दूरसंचार सेवा, बैंकिंग एवं एटीएम सेवाएं ,डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, खाद्यान्न एवं किराने के प्रतिष्ठान फल सब्जी की दुकान दवा की दुकान है पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन एलपीजी गैस एजेंसी पोस्ट ऑफिस ई-कॉमर्स सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया। इसके अतिरिक्त मालवाहक वाहन, एंबुलेंस, आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित वाहनों एवं सरकारी कार्यों में लगे हुए वाहनों के परिचालन की अनुमति रहेगी। 

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    सरकार द्वारा निर्गत आदेश के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करने एवं समन्वय स्थापित करने हेतु अधिकारियों को प्राधिकृत किया है।

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