• Breaking News

    COVID -19 :लॉकडाउन के दौरान जारी रहेगा ये सेवाए ,गृहमंत्रालय ने जारी किया एडवाइजरी

    We News 24 Hindi »दिल्ली/राज्य
    NCR/ब्यूरो संवाददाता काजल कुमारी 

    नई दिल्‍ली:ANI  कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश भर में 21 दिनों के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं, प्रभावी उपायों और अपवादों के बारे में केंद्रीय गृहमंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि इन 21 दिनों के दौरान कौन सी सेवाएं चालू रहेंगी। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ऐलान किया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए देश को 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया जाएगा। 
    खुली रहेंगी ये दुकानें 

    ये भी पढ़े -PATNA:एर्नाकुलम से आए हुए 4000 यात्रियों के स्क्रीनिंग में 6 यात्री कोरोना के संदिग्ध पाए गए

    सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं पर रोक नहीं रहेगी और दवा की दुकानें यानी मेडिकल स्‍टोर, मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें, पैथ लैब और राशन की दुकानें खुली रहेंगी... यानी अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, नर्सिंग होम खुले रहेंगे। यही नहीं लोगों को डॉक्टर के यहां जाने और अस्‍पताल से घर आने की छूट होगी। पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी जैसी जरूरी सेवाओं पर भी रोक नहीं लगेगी। 

    ये भी पढ़े -PATNA:आवश्यक सेवाओं वाली वाहनों को स्टीकर लगाकर चलने का निर्देश

    खुले रहेंगे पेट्रोल पंप
    केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी जैसी जरूरी सेवाओं पर भी रोक नहीं लगेगी। यही नहीं बिजली उत्‍पादन, बिजली वितरण भी निर्बाध जारी रहेगा और विद्युत विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को भी काम पर जाने की इजाजत होगी। यही नहीं प्राइवेट सिक्‍योरिटी सेवाएं भी जारी रहेंगी।

    %25E0%25A4%25B9%25E0%25A5%2588%25E0%25A4%25A1%25E0%25A4%25B0%2B%25E0%25A4%25B5%25E0%25A4%25BF%25E0%25A4%259C%25E0%25A5%258D%25E0%25A4%259E%25E0%25A4%25BE%25E0%25A4%25AA%25E0%25A4%25A8%2B
    इन्हें रहेगी छूट 

    1 - दुकानें, पीडीएस के तहत चलने वाली राशन दुकानें, खाने-पीने, दूध, रसोई के सामान आदि से संबंधित दुकानें। हालांकि, लोगों को घरों से कम से कम निकलना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन होम डिलीवरी को बढ़ावा देगा।

    3 - प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

    4 - दूरसंचार, इंटरनेट, ब्रॉडकास्ट एवं केबल सर्विस। आवश्यक सेवाओं से जुड़ी आइटी इकाइयां, हालांकि यथासंभव वर्क फ्रॉम होम।

    2 - बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम

    ये भी पढ़े-इस समय की बड़ी खबर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव और उसके समर्थकों पर दर्ज हुआ FIR

    इनका उत्‍पादन नहीं होगा बंद
    सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि भारत सरकार के सभी कार्यालय, स्वायत्त एवं अनुषंगी इकाइयां और सरकारी कंपनियां बंद रहेंगी। हालांकि, जरूरी सामानों का उत्‍पादन करने वाली इकाइयों को अपवाद के दायरे में रखा गया है। उत्‍पादन इकाइयों को भी अपवाद की श्रेणी में रखा गया है लेकिन इसके लिए राज्‍य सरकार से इजाजत लेनी होगी। 


    इन सेवाओं के लिए वाहनों को इजाजत
    सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि अस्पताल और संबंधित चिकित्सा इकाइयां, उनके विनिर्माण एवं वितरण से जुड़ी इकाइयां, केमिस्ट, डिस्पेंसरी, नर्सिग होम, एंबुलेंस एवं इनके आवागमन आदि के कार्यों के लिए जरूरी परिवहन चलते रहेंगे। इनके सहयोग के लिए जरूरी पैरा मेडिकल स्टाफ और अन्य लोगों को भी अनुमति रहेगी।


    इन पर रहेगी रोक 
    एडवाइजरी के मुताबिक, वाणिज्यिक एवं निजी कंपनियां बंद रहेंगी। सभी तरीके के सार्वजनिक परिवहन बंद होंगे। हवाई और सड़क परिवहन जैसे बसों के साथ ट्रेन सेवाएं नहीं चलेंगी। प्राइवेट गाड़ियों के संचालन की इजाजत भी बेहद जरूरी हालात में होगी। मॉल, हॉल, जिम, स्पा, स्पोर्ट्स क्लब बंद रहेंगे। 

    ये भी पढ़े-Corona Virus को लेकर PM नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, आज रात 12 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन, यहां पढ़ें पूरी स्‍पीच

    इनको मिलेगी लॉकडाउन से छूट
    रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राजस्व, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, पेट्रोलियम जैसी जन सुविधाएं, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा, डाकघर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, चेतावनी एजेंसियों को लॉकडाउन से छूट दी गई है। यही नहीं होमगार्ड, अग्निशमन एवं आपात सेवाएं, आपदा प्रबंधन एवं जेल प्रशासन के लोगों को भी छूट है। यही नहीं जिला प्रशासन एवं राजस्व, बिजली, पानी एवं सफाई, नगर निकाय में स्वच्छता एवं जलापूर्ति आदि से संबंधित जरूरी कर्मचारियों को लॉकडाउन से छूट दी गई है। 

    Header%2BAid

    Whats App पर न्यूज़ Updates पाने के लिए हमारे नंबर 9599389900 को अपने Mobile में save करके इस नंबर पर Missed Call करें। फेसबुक-टिवटर पर हमसे जुड़ने के लिए https://www.facebook.com/wenews24hindi  और https://twitter.com/Waors2 पर पर क्लिक करें और पेज को लाइक करें।

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad