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    Nirbhaya Case:निर्भया के दोषी मुकेश फटकार के बावजूद हाईकोर्ट पहुंचा

    We News 24 Hindi »दिल्ली/राज्य
    NCR/ब्यूरो संवाददाताअजित कुमार

    नई दिल्ली:20 मार्च, फांसी का दिन, जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है निर्भया के दोषियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। मंगलवार को दिल्ली कोर्ट में फटकार लगने के बावजूद दोषी मुकेश उसी याचिका को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। निर्भया के दोषी मुकेश ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने मुकेश की उस याचिका को खारिज किया था, जिसमें दावा किया गया था कि निर्भया के गैंगरेप वाले दिन तो वह दिल्ली में था ही नहीं। हाई कोर्ट इस याचिका पर आज ही दोपहर में सुनवाई करेगा।

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    अर्जी पर वकील को पड़ी थी फटकार
    दोषी मुकेश की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को दोषी के वकील को फटकारा था। कहा गया कि अदालत का समय कीमती है, इसे चतुराई से इस्तेमाल करना चाहिए।

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    अडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने दोषी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि न्यायिक संस्था के लिए समय बहुत कीमती है। उसका चतुराई से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने मामले को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास भिजवाते हुए निर्देश दिया कि वह दोषी के वकील एमएल शर्मा को संवेदनशील बनाएं। शर्मा ने ही मुकेश की ओर से अदालत में याचिका लगाई थी।

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    जज राणा ने कहा था, 'दोषियों के वकील ने न सिर्फ कोर्ट में झूठा तथ्य रखा, बल्कि वह वकील के रूप में अपने कर्तव्य का पालन भी करने में विफल रहे, जिसमें उन्हें न्याय के लिए कोर्ट के सामने सभी तथ्य रखने होते हैं।'
    क्या दावा किया गया


    वकील शर्मा ने दावा किया था कि मुकेश को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था और उसे 17 दिसंबर 2012 को दिल्ली लाया गया था। याचिका में यह भी कहा गया कि मुकेश 16 दिसंबर को शहर में मौजूद नहीं था, जब यह अपराध हुआ था। सरकारी वकील इरफान अहमद ने याचिका का विरोध किया। दोषी की याचिका को बेमतलब बताते हुए दावा किया कि यह फांसी को टालने के लिए एक तिकड़म है।

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