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पटना/ब्यूरो/संवाददाता राजकुमार का रिपोर्ट
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पटना: सार्वजनिक घाटों पर चैती छठ पूजा का आयोजन 28 मार्च से 31 मार्च तक निषेधित किया गया है। कोरोनावायरस के प्रकोप से बचाव के सरकार के विभिन्न आदेशों के अनुपालन के क्रम में आम जनों के बीच सोशल डिस्टेंस कम से कम 1 मीटर की दूरी स्थापित करते हुए कोई भी कार्य सार्वजनिक स्थलों पर किया जाना अनिवार्यता की स्थिति में अपेक्षित है।
वैसे सरकार का स्पष्ट आदेश है कि सभी सर्वसाधारण 14 अप्रैल तक अपने-अपने घरों में रहेंगे। तदनुसार सर्वजनिक घाटों पर चैती छठ पूजा का आयोजन 28 मार्च से 31 मार्च तक निषेधित किया गया है। इसके लिए घाटों पर बैरिकेडिंग की गई है। इस क्रम में बांस घाट ,महेंद्रुघाट, कलेक्ट्रेट घाट, कृष्णा घाट ,गांधी घाट ,बरहरवा घाट ,लॉ कॉलेज घाट ,भद्र घाट, महावीर घाट ,सीता घाट सहित कई घाटों पर बैरिकेडिंग की समुचित व्यवस्था की गई है।
इस आदेश का सफल एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था ने सार्वजनिक घाटों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है। सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को आदेश दिया गया है कि वे अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर ससमय उपस्थित होकर किसी भी घाटों पर आम जनों को चैती छठ पूजा मनाने पर निषेधित करेंगे।
कतिपय कारणों से यदि चैती छठ व्रती अगर घाटों पर पहुंच भी जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी थानाध्यक्ष को स्वयं भ्रमणशील रहने तथा विधि व्यवस्था संधारित करते हुए आवश्यकतानुसार विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
इस अवसर पर असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी घाटों के समीप ससमय सभी आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं के साथ चिकित्सक दल सहित एक एंबुलेंस एवं जिला नियंत्रण कक्ष में एक एंबुलेंस की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर /अनुमंडल पदाधिकारी पटना सिटी एवं संबंधित पुलिस उपाधीक्षक पटना उक्त अवसर पर विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे एवं स्वयं भ्रमणशील रहकर सतत निगरानी रखना सुनिश्चित करेंगे।