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पटना/ब्यूरो संवाददाता राजकुमार के साथ रईस अहमद की रिपोर्ट
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पटना:लॉक डाउन का उल्लंघन को देखते हुए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सख़्ती बरतने का आदेश दिया है। अब पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार मैं सड़कों पर कार और बाइक नहीं चलेगी सब्जी खाद्य पदार्थ घर के दूसरे आवश्यक सामान खरीदने के लिए नागरिकों को पैदल ही जाना पड़ेगा, डीजीपी ने यह आदेश प्रदेश के सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया है,
विदित है कि रविवार को रात में डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बात की थी।इसी क्रम में सोमवार को डीजीपी ने बताया कि राज्य के अंदर वही गाड़ियां चलेगी जो प्रशासन के तरफ से पास निर्गत है। इमरजेंसी सेवा, तथा मीडिया के गाड़ियां सड़क पर चलेगी, स्पष्ट है कि कार और बाइक से किसी को सब्जी खाद पदार्थ दूध लाने नहीं जाना है,
इसके लिए पैदल ही उनको जाना होगा। डीजीपी ने सभी जिलों के डीएम एसएसपी, एसपी को जगह चिन्हित कर वेडिंग जोन बनाने को कहा ताकि वेडिंग जोन में जाकर लोग सब्जी फल खरीद सकें देखा जा रहा था, की सब्जी फल खरीदने के लिए मंडियों में लोगों का भीर उमर आ रही थी, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पा रहा था लेकिन अब वेंडिंग जोन मैं नागरिक को मेंटेन करना होगा इसे पुलिस पूरी जिम्मेवारी के साथ मेंटेन कराएगी,
कार के अलावा पैदल भी अपने घर के बाहर घूमते हुए अगर बेवजह रोड पर दिखे तो सीधे जाएंगे जेल। ऐसे लोगों को लॉक डाउन का उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश दिया है, साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ 24 घंटे में चार्ज शीट दाखिल करने का निर्देश दिया है, डीजीपी पहले भी कह चुके हैं की लॉक डाउन का उल्लंघन करने वाले को नाम गुंडा रजिस्टर मे दर्ज करने के साथ एफ.आई.आर कर स्पीडी ट्रायल करा कर सजा दिलाई जाएगी। इससे पहले लॉक डाउन उल्लंघन के 908 एफ. आई.आर दर्ज किए जा चुके हैं।