• Breaking News

    तम्बाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूका तो खानी पड़ेगी 6 महीने की हवालात

    • तम्बाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूका तो खानी पड़ेगी 6 महीने की हवालात 
    • जिले के सभी सरकारी,गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर को घोषित किया गया तम्बाकू मुक्त क्षेत्र 
    • - उलंघनकर्ताओं के खिलाफ जिला प्रशासन चलाएगा सघन अभियान
    • - खैनी और गुटका खाकर यत्र तत्र थूकने से बढ़ता है कोरोना वायरस फैलने का खतरा


    We News 24 Hindi »बिहार/राज्य
    पटना/ब्यूरो 
    संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट
     

    पटना: दिनाँक 17 अप्रैल: जिला पदाधिकारी कुमार रवि ने एक आदेश जारी कर तंबाकू अथवा कोई अन्य पदार्थ खाकर यत्र-तत्र थूकने पर छह माह का कैद अथवा 200 रुपये जुर्माने का निर्देश दिया है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि खैनी और गुटका खाकर यत्र तत्र थूकने से बढ़ता है कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है।

     अतः जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई होगी। 



    पुलिस अधीक्षक एवं डीडीसी सहित सभी एसडीओ, बीडीओ, सीओ को इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने पर कार्रवाई तथा सभी सरकारी, गैर सरकारी परिसरों में उक्त आशय का बोर्ड लगवाने के निर्देश दिया है। कोरोना संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है। इससे बचाव के लिए बिहार सहित पुरे देश में जहां लॉकडाउन किया गया है। 

    तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी यथा कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। भा.द.वि. (IPC) की धारा 268 एवं 269  के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरूद्ध कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे छह माह का कारावास एवं अथवा 200 रुपये जुर्माना किया जा सकता है।

     बिहार में तम्बाकू नियंत्रण हेतु राज्य सरकार  की तकनीकी संस्थान सोसिओ इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलोपमेन्ट सोसाइटी (सीड्स) के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्र ने जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे तम्बाकू के उपयोग में कमी आएगी साथ ही कोरोना जैसी महामारी फैलने का खतरा कम रहेगा। 

    मिश्र ने बताया कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संघठन और भारत सरकार द्वारा प्रकाशित GATS 2 के सर्वे में बिहार में तम्बाकू सेवन करने वालों में कमी आई है, यह आंकड़ा पिछले 7-8 साल में 53.5% से घट कर 25.9% हो गया है। जिसमें चबानेवाले तम्बाकू सेवन करने वालों का प्रतिशत 23.5% है।


    Header%2BAidWhats App पर न्यूज़ Updates पाने के लिए हमारे नंबर 9599389900 को अपने Mobile में save करके इस नंबर पर Missed Call करें। फेसबुक-टिवटर पर हमसे जुड़ने के लिए https://www.facebook.com/wenews24hindi  और https://twitter.com/Waors2 पर पर क्लिक करें और पेज को लाइक करें।

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad