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    गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी लॉकडाउन के दूसरे चरण में क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद ,पढ़े पूरी खबर

    We News 24 Hindi »दिल्ली/राज्य
    NCR/ब्यूरो संवाददाता काजल कुमारी

    नई दिल्‍ली: कोरोना वायरस के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को लॉकडाउन के दूसरे चरण का ऐलान किया . 14 अप्रैल को खत्‍म हो रहे लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया . हालांकि PM के द्वारा ये भी कहा कि वो इलाके जो कोरोना हॉट स्‍पॉट के दायरे में नहीं आते, ऐसे क्षेत्रों में 20 अप्रैल से सशर्त छूट दी जा सकती है. 


    पीएम मोदी के ऐलान के 24 घंटे के भीतर ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के बारे में नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. इसमें साफतौर पर बताया गया है कि क्‍या खुलेगा रहेगा और क्‍या बंद रहेगा? इसके साथ ही लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है:

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    सार्वजनिक स्थानों को खोलने पर रोक

    सभी सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक. सरकार ने सभी तरह के सार्वजनिक यातायात और सार्वजनिक स्थानों को खोलने पर रोक लगाई है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी. इस अवधि के दौरान शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यायातात, ट्रेन सेवाएं भी स्थगित रहेंगी.सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक दंडनीय अपराध बन गया है |  

    और शराब, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लागू है.सिनेमाघर, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिमखाने, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार जैसे सार्वजनिक स्थान भी तीन मई तक बंद रहेंगे. नए दिशा निर्देशों के अनुसार, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे.


    किसे मिलेगी अनुमति 

    पीएम मोदी ने ये भी कहा था कि इस बार अगले एक हफ्ते तक लॉकडाउन का पिछली बार की तुलना में अधिक सख्‍ती से पालन किया जाएगा. इस दौरान देश के सभी क्षेत्रों, इलाकों और थानों का बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा. उसके बाद यदि स्थिति में सुधार दिखता है तो 20 अप्रैल से चुनिंदा जगहों पर सशर्त छूट दी जा सकती है. 

    लिहाजा गैर हॉट स्‍पॉट वाले इलाकों में 20 अप्रैल से स्व-रोजगार में लगे इलेक्ट्रिशियंस, आईटी संबंधी मरम्मत का काम करने वाले लोगों ,प्लंबर,मोटर मैकेनिक,बढ़ई को काम करने की अनुमति दी जाएगी.इसके साथ ही ये भी इन दिशा-निर्देशों में कहा गया कि 20 अप्रैल से जिन गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी उनमें कृषि, बागवानी, खेती, कृषि उत्पादों की खरीद, ‘मंडियां’ शामिल होंगी.


    बैंक ब्रांच और एटीएम पहले की तरह काम करते रहेंगे. मनरेगा मजदूरों को सोशल डिस्‍टेंसिंग के सख्‍त नियमों और फेस मास्‍क लगाकर काम करने की अनुमति दी जाएगी.
    इसके अनुसार, राजमार्गों पर चलने वाले ‘ढाबे’, ट्रक मरम्मत की दुकानें, सरकारी गतिविधियों के लिए कॉल सेंटर 20 अप्रैल से खुलेंगे. कृषि औजार की दुकानें, इसके अतिरिक्त पुर्जे, इसकी आपूर्ति श्रृंखला, मरम्मत, कृषि औजार से संबंधित ‘कस्टम हायरिंग सेंटर्स’ 20 अप्रैल से खुले रहेंगे.


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