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    Lockdown 5.0:1 जून से 30 जून के लिए बढ़ा,गाइडलाइंस जारी, जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद




    We News 24 Hindi »नई दिल्ली 

    आरती गुप्ता की रिपोर्ट

    नई दिल्ली:कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन 5.0 () को केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 (Unlock 1) का नाम दिया है. अनलॉक 1 (Unlock 1) के लिए गृह मंत्रालय द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में अब भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, लेकिन बाकी जगहों पर धीरे-धीरे छूट दी जाएगी. 

     देश में लॉकडाउन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है. सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है. धार्मिक स्थलों को खोले जाने की तैयारी है. लॉकडाउन तीन चरणों में होगा. ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन की कैटेगरी को खत्म करके सिर्फ एक जोन होगा. यह जोन कंटेनमेंट जोन होगा. कंटेनमेंट जोन में फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी. 

    8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोला जा सकेगा. मास्क लगाना जरूरी है. लॉकडाउन 5.0 का नाम अनलॉक-1 रखा गया है. पूरा देश खोल दिया गया है और लोगों से अपेक्षा की गई है कि वे सावधानी के साथ बाहर निकलें. 


    गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस जारी की है, उसके मुताबिक, रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी, पूरे देश में अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा. स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा. 

     नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, देश के सभी हिस्सों में रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा. हालांकि जरूरी सामान के लिए किसी भी तरह का कर्फ्यू नहीं रहेगा. अभी तक यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था.


    - अब अनलॉक वन के दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज खोलने पर सरकार फैसला लेगी. राज्य सरकारों को इस फैसले के लिए अधिकृत किया गया है.




    अनलॉक 1 के होंगे तीन फेज 
    फेज 1
    8 जून के बाद ये जगहें खुल सकेंगी
    * धार्मिक स्थल/इबादत की जगहें.
    * होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सर्विसेस.
    * शॉपिंग मॉल्स.
    स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही तरीके से हो सके.


    फेज 2

    * राज्य सरकार से सलाह लेने के बाद स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट खुल सकेंगे.
    * शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला राज्य सरकारें संस्थानों से जुड़े लोग और बच्चों के माता-पिता से बातचीत पर कर सकती है.
    * राज्य सरकार से फीडबैक मिलने के बाद इन संस्थानों को खोलने का फैसला जुलाई में लिया जा सकता है. इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगा.


    फेज 3
    निम्नलिखित गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए स्थिति का आंकलन करके फैसला लिया जाएगा.
    * इंटरनेशनल फ्लाइट्स.
    * मेट्रो रेल.
    * सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इन जैसी जगहें.
    *सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल फंक्शंस, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जश्न पर फैसला हालातों का जायजा लेने के बाद किया जाएगा.


    ये पाबंदियां जारी रहेंगी

    -दिल्ली मेट्रो फिलहाल नहीं चलेगी
    - रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा.
    -विदेश यात्रा पर पाबंदी जारी रहेगी.
    -अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
    -दुकानों पर सिर्फ 5 लोग एक साथ सामान ले सकेंगे.
    -सिनेमा हॉल, जिम और स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे. 

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