• Breaking News

    BREAKING:शर्तों के साथ सीतामढ़ी जिले में दुकानें खोलने की छूट

    We
     News 24 Hindi »बिहार/राज्य

    सीतामढ़ी /संवाददाताअसफाक खान की रिपोर्ट

    सीतामढ़ी: सरकार के निर्देश के आलोक में डीएम ने जारी किया आदेश जिले में कुछ शर्तों के साथ कई प्रकार के दुकानों को खोलने की मिली छूट।डीएम ने कहा अगर सामाजिक दूरी का उलंघन होगा तो छूट वापस ले ली जाएगी 

    गृह विभाग बिहार सरकार के आदेश  के आलोक में  जिले के अंदर दुकानों के खुलने के संदर्भ डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने आदेश  निर्गत किया है।  ऑटोमोबाइल्स टायर एवं ट्यूब्स, मोटर वाहन मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकाने सोमवार एवं बुधवार को 10:00 पूर्वाहन से 2:00 अपराहन तक खुलेंगे ।निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा सीमेंट स्टील बालू स्टोन गिट्टी  प्लास्टिक पाइप हार्डवेयर सेनेटरी फिटिंग लोहा पेंटिंग सामग्री की दुकाने प्रतिदिन 10:00 बजे पूर्वाहन से 2:00 अपराहन तक खुलेंगे। 

    ऑटोमोबाइल्स स्पेयर पार्ट्स की दुकान सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार को 2:00 अपराहन से 6:00 अपराह्न तक खुलेगी ।गैरेज एवं वर्कशॉप प्रतिदिन 10:00 पूर्वाह्न से 2:00 अपराहन तक खुलेगी। इलेक्ट्रिकल गुड्स पंखा कूलर एयर कंडीशनर विक्रय एवं मरम्मत हेतु दुकाने मंगलवार गुरुवार एवं शनिवार को 10:00 बजे पूर्वाहन से 2:00 अपराह्न तक खुलेगी। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यथा मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप यूपीएस बैटरी विक्रय एवं मरम्मत हेतु दुकाने मंगलवार गुरुवार एवं शनिवार को 2:00 अपराहन से 6:00 अपराहन तक खुलेगी। 

    ये भी पढ़े-BIHAR:आज 28 हजार श्रमिक 24 ट्रेनों से अपने घर वासी करंगे ,जाने ये ट्रेन किस जगहों पर आएगी

    हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान मंगलवार गुरुवार एवं शनिवार को 2:00 अपराहन से 9:00 अपराह्न तक जिला परिवहन पदाधिकारी सीतामढ़ी से अनुमति प्राप्त कर खोला जाना है। प्रदूषण जांच केंद्र सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार को 10:00 बजे पूर्वाहन से 2:00 अपराहन तक खुलेगी।

    शॉपिंग मॉल शॉपिंग कंपलेक्स में दुकाने एक दूसरे के निकट होने के कारण उक्त आदेश शॉपिंग मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए लागू नहीं होगा ।उपरोक्त आदेश जिले के कंटेंटमेंट जोन में लागू नहीं होगा। डीएम ने निर्देश दिया है कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में उक्त आदेश को लागू करने के लिए नोडल अधिकारी नामित करेंगे ।उपरोक्त सभी प्रतिष्ठानों दुकानों के संचालकों को निर्देश दिया जाता है कि उक्त कार्य अवधि में सभी कर्मियों के द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क सैनिटाइजर हैंडवाश का उपयोग करना सुनिश्चित करेंगे |

     ,साथ ही आवश्यक होगा कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी भी बनवाना सुनिश्चित करेंगे ।इस हेतु दुकानदार अपनी दुकानों के आगे सफेद पेंट से पर्याप्त दूरी बनाते हुए गोलाकार आकृति बनाएंगे ।इस दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा ।प्रखंड स्तर पर सभी अंचल अधिकारी थाना प्रभारी संयुक्त रूप से आदेश के अनुपालन के लिए जिम्मेवार होंगे। डीएम ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि उपरोक्त छूट के दौरान अगर सामाजिक दूरी का उल्लघंन होता है तो जिले में छूट को वापस ले लिया जाएगा।

    Header%2BAidWhats App पर न्यूज़ Updates पाने के लिए हमारे नंबर 9599389900 को अपने Mobile में save करके इस नंबर पर Missed Call करें। फेसबुक-टिवटर पर हमसे जुड़ने के लिए https://www.facebook.com/wenews24hindi  और https://twitter.com/Waors2 पर पर क्लिक करें और पेज को लाइक करें।

    कोई टिप्पणी नहीं

    कोमेंट करनेके लिए धन्यवाद

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad