Lockdown 4.0 में हुआ बड़ा बदलाव ,जाने आपको क्या मिली है सहूलियत
We News 24 Hindi »नई दिल्ली /NCR
संवाददाताअमित मेहलावत की रिपोर्ट
नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने रविवार को देशभर में लॉकडाउन 4.0 का ऐलान कर दिया है. इसी के साथ नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं. मेट्रो, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पहले ही तरह बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट्स से होम डिलिवरी हो सकती है. हॉटस्पॉट इलाकों में सख्ती जारी रहेगी. लॉकडाउन 4.0 में एक बड़ा बदलाव यह देखने को मिला है कि इसमें राज्यों की भूमिका बढ़ा दी गई है, जो कि अब तक नहीं थी. दो राज्यों के बीच आपसी सहमति से बसें चल सकती हैं. राज्यों के भीतर भी बस चलाने का अधिकार मिल गया है.
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राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन अपने यहां रेड और ऑरेंज जोन में 'कंटेनमेंट' और हॉटस्पॉट चिह्नित करेगा. अभी तक रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार केंद्र के पास था. अब जिलाधिकारी रेड जोन, कंटेनमेंट एरिया या हॉटस्पॉट तय करेंगे लेकिन केंद्र/स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस का ख्याल रखेंगे.
कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है. स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे कि कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें. सभी दुकानें सुनिश्चत करें कि उनके ग्राहक एक-दूसरे से छह फुट की दूरी पर रहें और एक समय पर पांच लोगों से ज्यादा को वहां रहने की अनुमति ना दें.
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ये सुविधाएं भी मिलीं:
- - ग्रीन जोन में एक ही राज्य के अंदर बस, टैक्सी चलाने की इजाजत
- - स्डेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे लेकिन दर्शकों को जाने की इजाजत नहीं होगी.
- -होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे लेकिन होम डिलीवरी की इजाजत होगी.
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- ये सेवाएं अभी बंद रहेंगी:
- - 31 मई तक सभी उड़ानों पर रोक रहेगी.
- - मॉल, सिनेमा पहले की तरह बंद रहेंगे.
- -घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 31 मई तक बंद रहेंगी.
- - सभी तरह के आयोजनों पर 31 मई तक रोक
- - सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी.
- - स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थाएं पहले की तरह बंद रहेंगे.
- - मेट्रो सेवा 31 मई तक बंद रहेगी.
- - सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे.
- -कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की अनुमति होगी.
- - शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते.
- - आवश्यक सेवाओं से इतर, अन्य सभी लोगों के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच देशभर में घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी.
- -- 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहें.
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