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    कल से दिल्ली में लॉकडाउन में मिलेगी राहत .अरविंद केजरीवाल ने रविवार को जानकारी दी

    We News 24 Hindi »दिल्ली/राज्य
    NCR/ब्यूरो संवाददाता कविता चौधरी की रिपोर्ट

    नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण के चलते केंद्र सरकार ने पूरी दिल्ली को रेड जोन घोषित किया है. रेड जोन में केंद्र सरकार ने जो छूट दी हैं, दिल्ली सरकार सोमवार से उन्हें देने जा रही है. सोमवार से दफ्तर खुलेंगे. घरेलू कर्मचारियों को भी काम की इजाजत दी गई है. स्कूटर पर दो लोगों के चलने और सार्वजनिक जगह थूकने पर रोक है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को यह जानकारी दी. 

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    केजरीवाल ने कहा, ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से आवश्यक सामान की आपूर्ति जारी रहेगी. मॉल, सिनेमाघर, सैलून, बाजार काम्प्लेक्स, दिल्ली मेट्रो बंद रहेंगे, आवश्यक सामग्री वाली दुकानों में बिक्री जारी रहेगी. दिल्ली सरकार के आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे दफ्तर समस्त कर्मचारियों के साथ काम करेंगे. निजी कार्यालय 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे.

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    क्या खुलेगा:
    - सभी सरकार दफ्तर कल से खुलेंगे. आवश्यक सेवा प्रदान करने वाले सरकारी दफ्तरों में 100 फीसदी कर्मचारियों की मौजूदगी रहेगी.
    - निजी ऑफिस 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे.
    - डेटा सेंटर, कॉल सेंटर खुले रहेंगे. इंडस्ट्रियल स्टेट खुले रहेंगे.
    - टेक्नीशियन, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, सफाई कर्मचारी, लॉन्ड्री और घरेलू कर्मचारियों को भी काम की इजाजत दी गई है.
    - स्टेशनरी दुकानें खुली रहेंगी.
    - बड़ी मार्केट बंद रहेंगी. मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे. हालांकि, इन कॉम्प्लेक्स के अंदर जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहेंगी.
    - कॉलोनी शॉप, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की सभी दुकानें खुली रहेंगी. 
    - IT से संबंधित सभी सेवा से जुड़े ऑफिस खुले रहेंगे. 
    - प्राइवेट सिक्योरिटी वाले और फैसिलिटी मैनेजमेंट वाले सभी दफ्तर खुले रहेंगे.
    - इंडस्ट्रियल एस्टेट  खुले रहेंगे. 
    - आवश्यक सामान बनाने वाली यूनिट, पैकेजिंग यूनिट खुली रहेंगी.
    - ई-कॉमर्स एक्टिविटी केवल आवश्यक सामान की वस्तुओं में अनुमत है.
    - आईटी हार्ड हार्डवेयर यूनिट खुली रहेंगी.
    - लोगों के आने-जाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा. चार पहिया वाहन में ड्राइवर के साथ एक यात्री की अनुमति केवल आवश्यक सेवा के लिए दी जाएगी.
    - मजदूरों के आवागमन की अनुमति नहीं है. कंस्ट्रक्शन के लिए बाहर से मजदूरों के आने की अनुमति नहीं है. आसपास रहने वाले मजदूरों के जरिये कंस्ट्रक्शन की अनुमति है.
    - कृषि संबंधित सभी गतिविधियों की अनुमति है.
    - फाइनेंशियल, बैंक और सामान की ढुलाई से संबंधित सेवाएं रहेंगी. 

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    क्या बंद रहेगा: 
    - मेट्रो सेवा, अंतरराज्यीय बसें, बस सेवा बंद रहेगी. 
    - दो हफ्ते तक स्कूल बंद रहेंगे. 
    - कोचिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी. 
    - होटल, रेस्त्रां, सिनेमा मॉल, स्पा, सैलून, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे. 
    - धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे. 
    - साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब एग्रिगेटर बंद रहेंगे. 
    - सामाजिक, राजनीतिक सभाएं पर रोक जारी रहेगी. 
    - नाई की दुकान, सैलून, स्पा बंद रहेगा. 
    शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों का घर से निकलना बंद रहेगा. 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी. 10 साल के कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं को घर में रहना होगा.
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