• Breaking News

    करोडो अरबो का लोन नहीं चुकाने वाले का कुछ नहीं होता ,गरीब किसान की संपति हो जाती है जब्त ,सुप्रीमकोर्ट

    We
     News 24 Hindi »नई दिल्ली 

    नई दिल्ली: चीफ जस्टिस ने कहा कि RBI बैंकों का रेगुलेटर भी है और उसे देखना होता है कि जनता का पैसा कहां जा रहा है। क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है कि आप बैंकों के गलत तरीके से लोन दिए जाने पर कार्रवाई हो सके।

    ये भी पढ़े-सीतामढ़ी नगर परिषद पोल खोल कार्यकर्म में जाने वार्ड नंबर 9 का हाल,जनता है बेहाल


    कोर्ट ने कहा कि बैंक कैसे ऐसे व्यक्ति को लोन दे सकते हैं जिनके लोन चुकाने की उम्मीद ही ना हो। ये जानते हुए भी कि जो संपत्ति वो गिरवी रखते हैं वो पहले ही किसी के पास गिरवी रखी है।

    इंडियन बैंक एसोसिएशन और वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी
    सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन बैंक एसोसिएशन और वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी कर पूछा, कि क्या RBI को दी गई डिफाल्टर लिस्ट को सावर्जनिक किया जा सकता है। या नाम और राशि को गुप्त रखा जाना चाहिए।

    सुप्रीम कोर्ट ने RBI की रिपोर्ट देखने के बाद चिंता जताते हुए कहा, लोन की राशि बहुत बड़ी है। मैं हैरान हूं कि क्या ये राशि सावर्जनिक किए जा सकते हैं? RBI का कहना है कि ये राशि या नाम सावर्जनिक नहीं किए जा सकते। मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।

    ये भी पढ़े-  लॉक डाउन में बहुभाषी फीचर फिल्म "जीवन आख्यान" का प्री-प्रोडक्शन कार्य संपन्न

    आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़े लोन वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। RBI ने कहा कि रिपोर्ट सावर्जनिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है।

    Header%2BAid
    Whats App पर न्यूज़ Updates पाने के लिए हमारे नंबर 9599389900 को अपने Mobile में save करके इस नंबर पर Missed Call करें। फेसबुक-टिवटर पर हमसे जुड़ने के लिए https://www.facebook.com/wenews24hindi  और https://twitter.com/Waors2 पर पर क्लिक करें और पेज को लाइक करें।

    कोई टिप्पणी नहीं

    कोमेंट करनेके लिए धन्यवाद

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad