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    होम आइसोलेशन से पहले पांच दिन सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा अनिवार्य




    We News 24 Hindi » दिल्ली /NCR

    आरती गुप्ता की रिपोर्ट 


    नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में  कोरोना संक्रमित को होम आइसोलेशन से पहले पांच दिन सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रहना अनिवार्य  होगा। इस संबंध में केंद्र सरकार के निर्देश के बाद दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के चेयरमैन और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शुक्रवार को देर रात इस आशय के आदेश जारी कर दिए। 


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    इसके तहत अब हर कोरोना संक्रमित व्यक्ति को पांच दिन के लिए निश्चित रूप से क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा।इसके बाद ही किसी व्यक्ति को होम आइसोलेशन में भेजा जाएगा। लेकिन यदि लक्षण है तो आगे उसी हिसाब से क्वारंटीन सेंटर या अस्पताल में भेजा जाएगा।


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    होम आइसोलेशन वाले व्यक्ति की होगी फिजिकल वेरिफिकेशन
    इसके अलावा डी एम की निगरानी में डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर की टीम होम आइसोलेशन वाले हर व्यक्ति की फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगी। साथ ही दिल्ली सरकार ने जिस कंपनी को होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को फोन पर सलाह देने के लिए आउट सोर्स किया था, उपराज्यपाल ने उसकी सेवाएं भी तुरंत प्रभाव से समाप्त करने के आदेश दिए है।

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    बता दें कि (DDMA) के आदेश में लिखा है कि दिल्ली में कोरोना के फैलने का एक कारण होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के साथ बिना फिजिकल कांटेक्ट के निगरानी करना भी है। ऐसा माना जा रहा है कि पांच दिनों तक सरकारी देखरेख में क्वारंटाइन किए जाने का नियम कोरोना के नए मरीजों पर लागू होगा। लेकिन इस बारे में (DDMA) की ओर से किसी तरह के निर्देश जारी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

    गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन पूरी तरह से पालन करने को कहा
    इस बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी दिल्ली सरकार को कोरोना मरीजों को आइसोलेशन में ऱखे जाने के निर्देश का पूरी तरह पालन करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने दिल्ली सरकार को पत्र लिख कर आगाह किया है कि सघन आबादी वाले इलाके में होम क्वारंटाइन में रखे गए कोरोना के मरीज न सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए, बल्कि पड़ोस में रहने वालों के लिए भी खतरा बन सकते हैं।

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    वैसे लव अग्रवाल ने ऐसे मरीजों को कोविड अस्पताल में अनिवार्य रूप से भर्ती कराने के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा, मरीजों के आइसोलेशन में रखने के नियम का कड़ाई से पालन किए जाने के निर्देश का यही मतलब निकाला जा रहा है।

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