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    महाराष्ट्र सरकार का फरमान ,सरकारी कर्मचारी अनुपस्थित रहने पर वेतन काटा जाएगा


    We NEWS 24 HINDI » महाराष्ट्र/मुंबई 

      संवाददाता अनिल पाटिल की रिपोर्ट


    मुंबई: महाराष्ट्र सरकार द्वारा सीमित संख्या में कर्मचारियों की उपस्थिति में सरकारी काम शुरू करने का निर्णय लेने के बाद, अब सरकारी कर्मचारियों के लिए सप्ताह में कम से कम एक दिन कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। सप्ताह में एक दिन भी कार्यालय नहीं आने वाले कर्मचारी पूरे सप्ताह अनुपस्थित रहेंगे। राज्य सरकार द्वारा आज यह आदेश जारी किया गया।


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    महाराष्ट्र सरकार के वित्त विभाग ने अपने कार्यालयों में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में एक आदेश जारी किया है। यह आदेश 8 जून से लागू किया जाएगा। यदि कर्मचारी परस्पर अनुपस्थित हैं, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।



    लॉकडाउन के दौरान, यह देखा गया कि कई अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय में नहीं आ रहे थे। कुछ तो मुख्यालय छोड़कर भी गाँव चले गए। इसलिए, केवल वे चुनिंदा कर्मचारी जो सरकारी कार्यालयों में जाते हैं, उन पर अतिरिक्त काम का बोझ होता है। इस स्थिति को देखते हुए, सरकार ने कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में एक आदेश जारी किया है।

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    यदि कर्मचारी निर्धारित दिन पर काम करने के लिए नहीं आता है, तो संबंधित कर्मचारी की अनुपस्थिति उस सप्ताह के लिए लगाई जाएगी और इसे अवैतनिक अवकाश माना जाएगा। इसलिए इन दिनों कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिलेगा।




    सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी काम के प्रति निष्ठावान होना अनिवार्य है और कार्यालय में काम कर्मचारियों के अनुसार वितरण किया जाना चाहिए। आदेश में कहा गया है कि ये निर्देश उसी के लिए दिए गए हैं।

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