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    स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कोरोना के मद्देनजर मनोरजंन पार्क और जगहों के लिए जारी किए दिशानिर्देश




    We News 24 Hindi »नई दिल्ली 

    गौतम चौधरी की रिपोर्ट 


    नई दिल्ली : सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर मनोरजंन पार्क और ऐसी अन्‍य जगहों पर संक्रमण से बचाव के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। गृह मंत्रालय ने इस महीने की 15 तारीख से मनोरंजन पार्कों और ऐसे अन्‍य स्‍थलों को फिर से खोलने की अनुमति दी थी।


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    स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के निर्देशों में कहा गया है कि मास्‍क पहने रखना और 6 फुट की दूरी बनाए रखना जारी रहेगा। मनोरंजन पार्कों में सभी प्रकार के झूलों को सेनिटाइज करना होगा और आने-जाने का अलग समय रखा जाएगा। 

    थिएटर और फूड कोर्ट में कुल क्षमता के पचास प्रतिशत लोगों को ही आने दिया जाएगा। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि हवा आने-जाने की समुचित व्‍यवस्‍था होनी चाहिए। तरणतालों के उपयोग की अनुमति नहीं है। 


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    दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि ऐसे मनोरंजन पार्कों में फूड कोर्ट में ऐसी व्‍यवस्‍था होनी चाहिए कि किसी ग्राहक को खाना लेने या बिल देने में किसी अन्‍य व्‍यक्ति से सम्‍पर्क न करना पड़े। 


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