BIG BREAKING:RJD विधायक अनंत सिंह हत्या और अपहरण मामले में कोर्ट से हुए बरी ,नहीं हुआ अपराध साबित
We News 24 Hindi »पटना/बिहार
राजीव कुमार की रिपोर्ट
पटना: अपहरण और हत्या मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में मोकामा से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) विधायक अनंत सिंह को बरी कर दिया है। अभियोजन मामले में मुकदमा को साबित करने में असफल रहा। जानकारी के अनुसार, पटना के बेउर थाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में अभय कुमार सिंह का अपहरण हो गया था। घटना के बाद पुलिस आज तक अभय सिंह का कुछ पता नहीं लगा सकी। बताया जाता है कि जमीनी विवाद में सुलह करने के नाम पर अपहरण किया गया था। मामले के बाद पुलिस कई साल से अभय सिंह की तलाश कर रही है, मगर उनका कुछ पता नहीं है।
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घर से एके-47 बरामदगी मामले में आइपीएस लिपि सिंह ने दी गवाही
एके-47 राइफल बरामदगी मामले में पटना सिविल कोर्ट में शनिवार को आइपीएस लिपि सिंह ने गवाही दी। कोर्ट के किसी मामले में उनकी यह पहली गवाही थी। उन्होंने अनुसंधानकर्ता की भूमिका में अपनी बातें रखीं। घटना के वक्त वे एएसपी के पद पर थीं। इस मामले में अगली गवाही 22 दिसंबर को होगी। गवाही के वक्त राजद विधायक अनंत सिंह और उनके सहयोगी सुनील राम आरोपित के रूप में कोर्ट में पेश हुए थे।
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पहली बार किसी मामले में गवाही देने पहुंची लिपि सिंह
अपनी गवाही में बाढ़ की तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह ने एमपी-एमएलए कोर्ट को बताया कि वे पहली बार किसी मामले में कोर्ट में गवाही दे रही हैं। इस मामले में अभियोजन के सभी गवाह ने प्राथमिकी को सही ठहराया है। इस मामले में आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र उन्होंने दायर किया था। विधायक अनंत सिंह के अधिवक्ता सुनील कुमार ने अभियोजन गवाह लिपि सिंह से जिरह की। विदित हो कि पुलिस की छापेमारी के दौरान बाढ़ थाना क्षेत्र के नदवां गांव में विधायक के पैतृक घर से 16 अगस्त 2019 को एक एके-47 राइफल, एक हैंड ग्रेनेड और 26 गोली बरामद हुई थी।
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