• Breaking News

    सड़क परिवहन मंत्रालय ने वाहनचालकों को दी बड़ी राहत, बिना रिन्यू करवाए भी ड्राइविंग लाइसेंस, RC और फिटनेस सर्टिफिकेट 30 जून तक मान्य होंगे







    We News 24 Hindi »नई दिल्ली 
    अमित मेहलावत की  रिपोर्ट


    नई दिल्ली : सडक़ और परिवहन मंत्रालय ने महत्वपूर्ण आदेश जारी कर वाहनचालकों को बड़ी राहत दी है। नए आदेश के तहत जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस, कार का फिटनेस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर परमिट एक्सपायर होने वाले हैं, उन्हें 30 जून 2021 तक वैध माना जाएगा। सरकार ने यह फैसला देश में एक बार फिर तेजी से फैलते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि जिन सर्टिफिकेट्स का कोरोना महामारी या लॉकडाउन की वजह से एक्सटेंशन नहीं हो सका और जो 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो गए थे अब 30 जून 2021 तक वैध माने जाएंगे।

    ये भी पढ़े-दक्षिणी मिस्र में दो ट्रेनों की आमने-सामने की टक्कर में 32 लोगों की मौत


    उल्लेखनीय है कि मंत्रालय की तरफ से इससे पहले जारी किए आदेशानुसार ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों की रजिस्ट्रेशन, परमिट एवं फिटनेस सर्टिफिकेट आदि 31 मार्च तक रिन्यू न किए जाने पर भी वैध माने जाने थे। ताजा आदेशों के मुताबिक अब इनकी वैधता अवधि 30 जून तक मानी जाएगी। पिछले साल 30 मार्च, 9 जून, 24 अगस्त और 27 दिसंबर को इस संबंध में आदेश जारी किए जा चुके हैं।  


    Header%2BAidWhats App पर न्यूज़ Updates पाने के लिए हमारे नंबर 9599389900 को अपने मोबाईल में सेव  करके इस नंबर पर मिस्ड कॉल करें। फेसबुक-टिवटर पर हमसे जुड़ने के लिए https://www.facebook.com/wenews24hindi और https://twitter.com/Waors2 पर  क्लिक करें और पेज को लाइक करें




    %25E0%25A4%25B5%25E0%25A5%2587%25E0%25A4%25AC%25E0%25A4%25B8%25E0%25A4%25BE%25E0%25A4%2587%25E0%25A4%259F%2B%25E0%25A4%25B2%25E0%25A5%258B%25E0%25A4%2597%25E0%25A5%258B

    कोई टिप्पणी नहीं

    कोमेंट करनेके लिए धन्यवाद

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad