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    सोशल मीडिया पर वायरल नोटिस का दिल्ली हाई कोर्ट ने किया खंडन



    We News 24 Hindi »नई दिल्ली 
    हिरा रोहिला की रिपोर्ट 

    नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के मद्देनजर केवल वर्चुअल रूप से सुनवाई करने को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अदालत की ओर से यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर वायरल एक नोटिस के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि छह से 17 अप्रैल तक दिल्ली उच्च न्यायालय का कामकाज सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगा।

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    दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल मनोज कुमार जैन ने एक बयान में कहा कि यह नोटिस दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 मार्च 2021 से दोबारा कोर्ट में सुनवाई शुरू कर दी थी, अदालत ने हालाँकि अधिवक्ताओं के आग्रह पर वर्चुअल या हाईब्रिड तरीके से कार्यवाही का विकल्प दिया था। देश में 16 मार्च 2020 को कोरोना महामारी फैलने के तुरंत बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के कामकाज पर असर पड़ा था और 25 मार्च 2020 से केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जा रही थी।


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