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    जमानत मिलने के बाद भी रिहा नहीं हो सके लालू, अब रिहाई की उम्मीद बढ़ी



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    We News 24 Hindi » राँची, झारखण्ड

    राजकुमार  की  रिपोर्ट

    रांची: चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव जेल की सजा काट रहे हैं। हालांकि, रांची हाई कोर्ट की ओर से उन्हें जमानत दे गई है, लेकिन वह बाहर नहीं आ सके हैं. बॉण्ड नहीं भरे जाने की वजह से वह बाहर नहीं आ सके। लेकिन, अब उनके बाहर आने की उम्मीद बढ़ गई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से देशभर के अधिवक्ताओं के लिए आदेश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अधिवक्ता अपने मुवक्किलों को जमानत दिला सकते हैं। काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से यह आदेश बुधवार को जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि जिन लोगों को जमानत मिली है, उनके बेल बॉण्ड आदि कार्य वकील कर सकते हैं। अब इसमें राज्यों के बार काउंसिल की ओर से आदेश जारी किया जाएगा।

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     बता दें कि झारखंड बार काउंसिल की ओर से दो मई तक कोर्ट कार्य पूर्णत: बंद रखने को कहा गया है। पत्र मिलने के बाद एक-दो दिन में काउंसिल अर्जेंट आम बैठक करेगी, जिसमें इस आदेश के पालन का आदेश जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव को जमानत मिलनी है। जमानत 18 अप्रैल को मंजूर हो गई है, जिसमें हाई कोर्ट में वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील पेश की थी। जमानत मिलने के बाद बार काउंसिल की ओर से कोविड-19 को देखते हुए वकालत कार्यों पर रोक लगाई गई, जिसके कारण लालू की बेल बॉण्ड नहीं भरी गई। ऐसे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से इस आदेश के बाद लालू की रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा।


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