हिमाचल के इस जिले में शाम छह बजे के बाद बंद हो जाएंगी सामान्य दुकानें
We News 24 Hindi »उना, हिमाचल प्रदेश
सत्यदेव शर्मा सहोड़ की रिपोर्ट
ऊना। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उपायुक्त राघव शर्मा ने व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद 22 अप्रैल से नई पाबंदियां लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त राघव शर्मा ने कहा कि नए आदेशों के अनुसार रविवार को जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। हालांकि, दवा दुकानों, होटल, ढाबों व रेस्त्रां पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि दूध, डेयरी, फल, सब्जी व मीट की दुकानें भी रविवार के दिन सुबह सात बजे बजे से शाम आठ बजे तक खुली रह सकती हैं।
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इसके अलावा बार्बर शॉप व सैलून भी रविवार के दिन सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक खुले रह सकते हैं। सामान्य दुकानें सुबह नौ से शाम छह बजे तक ही खुली रहेंगी। परंपरा के अनुसार ये दुकानें मंगलवार के दिन बंद रहेंगी। राघव शर्मा ने कहा कि सभी एसडीएम को बाजारों में वाहन के माध्यम से नए आदेशों की घोषणा करवाने को कहा गया है। इसके साथ ही श्रम विभाग व स्थानीय व्यापार मंडल के माध्यम से भी दुकानदारों को इन आदेशों से अवगत करवाएंगे।
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आगामी आदेशों तक नहीं होगें धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन ने धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद व अन्य सभी प्रकार के सामूहिक आयोजनों पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है। सिर्फ विवाह व दाह-संस्कार के कार्यक्रम का आयोजन ही एसडीएम की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है। जिले में कोरोना चिंताजनक स्तर पर डीसी ने कहा कि जिला ऊना में कोरोना के संक्रमण की दर चिंताजनक रूप से 25 प्रतिशत तक पहुंच गई है। ऐसे में सभी को नए नियम मानने होंगे।
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