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    बिहार में 1 जून तक बढ़ा लॉकडाउन ,जाने क्या है नया गाइडलाईन

    तस्वीर कस्टडी वी न्यूज 24


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    We News 24 Hindi »पटना, बिहार
     अमिताभ मिश्रा  की रिपोर्ट


    पटना : बिहार में 16 से 25 मई तक के लिए लागू लॉकडाउन को और 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 1 जून तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 मई 2021 से तीन सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। आज फिर से सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा है और कोरोना संक्रमण में कमी दिख रही है। अतः बिहार में 25 मई के आगे एक सप्ताह के लिए अर्थात 1 जून, 2021 तक लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया गया है | 

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     सोमवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक बुलाई गई। इस संबंध में मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही संकेत दे चुके थे। बैठक के बाद मुख्‍यमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। आगे लॉकडाउन के तीसरे चरण में क्‍या छूटें दी जाएगी और कौन से प्रावधान कड़े किए जाएंगे, इसकी घोषणा अभी होनी बाकी है।


    अब नई गाइडलाइन का इंतजार

    लॉकडाउन में विस्‍तार की घोषणा के बाद अब उसके नए प्रावधानों का इंतजार है। माना जा रहा है कि इसमें कुछ ढ़ील दी जाएगी तो कुछ प्रावधान कड़े भी किए जाएंगे। आइए डालते हैं नजर, संभावित गाइडलाइन पर।

    शादी समारोह में दी जा सकती है कुछ ढ़ील

    माना जा रहा है कि लॉकडाउन-3 में वर्तमान में लागू लॉकडाउन-2 के कुछ नियमों में कुछ ढ़ील दी जाएगी। अभी शादी समारोह में केचल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है, जिसे लॉकडाउन-1 की तरह 50 तक बढ़ाया जा सकता है। हां, शादी के लिए नाइट कर्फ्यू में रात 10 बजे तक की छूट के साथ डीजे पर लगाया गया प्रतिबंध जारी रह सकता है। अंतिम संस्‍कार में 20 लोगों के शामिल होने के नियम को जारी रखा जा सकता है।

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    आधी क्षमता के साथ चलेंगे सार्वजनिक वाहन

    सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट को लेकर नियम में किसी बदलाव की उम्‍मीद नहीं है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए वे 50 फीसदी क्षमता के साथ चलते रहेंगे, ऐसी उम्‍मीद है।

    दुकानों को खाेलने के समय में बदलाव संभव

    दुकानों को खाेलने के समय में कुछ बदलाव किया जा सकता है। फिलहाल शहरी क्षेत्र में सब्ज़ी, मांस-मछली व अन्‍य आवश्‍यक वस्‍तुओं की दुकानें सुबह 10 तक ही खुल रहीं हैं। जबकि, ग्रामीण इलाकों में दुकानें सुबह आठ बजे से 12 बजे तक खुल रहीं हैं। दवा और दूध की दुकानें खुली रहने का प्रावधान जारी रहेगा। साथ ही ठेले पर घूम-घूम कर फल और सब्जी बेचने की अनुमति रहेगी। लॉकडाउन-3 में शहरी इलाकों की दुकानों के खुलने के समय में कुछ ढ़ील दी जा सकती है। संभव है कि ग्रामीण इलाकों में प्रावधान कड़े भी कर दिए जाएं।


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