पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, शुक्रवार तक हो सकती है सुनवाई
We News 24»नई दिल्ली
मिडिया रिपोर्ट
नई दिल्ली : आइपीएस राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त करने के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर किया गया और याचिका दायर करने वाले वकील याचिका पर तत्काल सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया है। और शायद एक-दो दिन के दौरान सुनवाई हो सकती है।
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आपको बताते चले की सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वकील एमएल शर्मा से कहा कि अगर रजिस्ट्री ने नंबर आवंटित हो गया है तो याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। माना जा रहा है कि शुक्रवार से पहले इस पर सुनवाई हो सकती है। एमएल शर्मा ने बताया कि मैंने राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील से कहा है कि यदि इसे नंबर आवंटित हो गया है तो हम इसकी सुनवाई के लिए तारीख तय करेंगे।
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राकेश अस्थाना ने बतौर दिल्ली पुलिस आयुक्त कार्यभार संभालने के साथ एक्शन में भी आ गए हैं। राकेश अस्थाना का कार्यकाल दिल्ली में पूरे एक साल के लिए होगा। नियुक्ति समिति के प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री ने संयुक्त रूप से फैसला किया तथा अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह प्रकाश सिंह मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ है।
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एमएल शर्मा ने अपनी याचिका में कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार, पुलिस आयुक्त/डीजीपी के रूप में नियुक्ति से पहले व्यक्ति की कम-से-कम तीन महीने की सेवा शेष होनी चाहिए। 1984 बैच के आइपीएस अधिकारी अस्थाना को 27 जुलाई को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति 31 जुलाई को उनकी सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले हुई थी।
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