हैदराबाद गैंगरेप में लड़की की पहचान उजागर करने के आरोप में बीजेपी विधायक के खिलाफ मामला दर्ज
We News 24 Digital»रिपोर्टिंग सूत्र /
हैदराबाद: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक विधायक के खिलाफ घटना से संबंधित तस्वीरें और वीडियो जारी कर 28 मई को हैदराबाद के एक महंगे इलाके में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार की शिकार छात्रा की पहचान उजागर करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
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सामूहिक दुष्कर्म का शिकार छात्रा की पहचान उजागर करने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल, विधायक पर 28 मई को हैदराबाद के एक रिहाइशी इलाके में घटित घटना की तस्वीरें और वीडियो जारी करने का आरोप है। भारतीय दंड संहिता की धारा 228A दुष्कर्म पीड़ित की पहचान या किसी अन्य विवरण को प्रकट करने पर रोक लगाती है।
पुलिस ने कहा कि विधायक एम रघुनंदन राव के खिलाफ वकील करम कोमिरेड्डी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी पी नरेश कुमार ने कोमिरेड्डी की शिकायत का हवाला दिया और कहा कि राव ने भाजपा के राज्य कार्यालय में एक प्रेस कांफ्रेंस में तस्वीरें और वीडियो जारी किए।
कुमार ने शिकायतकर्ता के हवाले से कहा, 'यह दिखाता है कि विधायक [विधान सभा के सदस्य] पीड़ित के न्याय और चरित्र हनन में हस्तक्षेप कर रहे हैं और इससे नाबालिग पीड़िता को बहुत परेशानी हो सकती है।'
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कोमिरेड्डी ने कहा कि प्रेस कांफ्रेंस के बाद लड़की की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने राव के खुलासे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 74 के खिलाफ थे, जो मीडिया के किसी भी रूप में व्यक्ति की पहचान के उजागर करने को प्रतिबंधित करता है। POCSO की धारा 23 एक्ट, 2012, के अनुसार, किसी भी तरह के मीडिया में पीड़ित की कोई भी जानकारी/फोटो प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए।'
कोमिरेड्डी ने इसी तरह की शिकायत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और तेलंगाना राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में भी दर्ज कराई है।
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