क्या आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास वह शक्ति है जो प्रधानमंत्री के पास नहीं है?
We News 24 Digital»रिपोर्टिंग सूत्र / विवेक श्रीवास्तव
नई दिल्ली : भारत के 15 वे राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने अपना स्थान बना लिया .उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को बड़े अन्तरो से पराजित किया . भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है की कोई आदिवासी महिला देश के सबसे ऊंचे स्थान पर आसीन हो रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसी कुछ
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पावर होती हैं जो प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होता है वैसे तो और देश के मुकाबले भारत के प्रधानमंत्री बहुत शक्तिशाली माना जाता है पर कुछ अधिकार ऐसे है जो प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होता है तो आइये जानते है की वो अधिकार क्या है.
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राष्ट्रपति के पास होती हैं ये शक्तियां
जान लें कि देश के प्रधानमंत्री का न्यायिक व्यवस्था में कोई दखल नहीं होता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति पास ऐसी शक्ति होती हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो कोर्ट के द्वारा दी गई फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं. ऐसी शक्ति प्रधानमंत्री के पास नहीं होती है. इसके अलावा देश में इमरजेंसी घोषित करने का अधिकार भी देश के राष्ट्रपति के पास होता है. प्रधानमंत्री खुद इसका आदेश नहीं दे सकते हैं. हालांकि संविधान की धारा 74 (1) के तहत यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होगा और उसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे. उनकी सलाह पर ही राष्ट्रपति तमाम आदेश देते हैं.
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