श्रद्धा के हत्यारे आफताब का कोर्ट में कबूलनामा,वजह सुनकर जज हैरान
नई दिल्ली: दिल्ली में श्रद्धा वालकर हत्याकांड के मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। आफताब ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफताब को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आफताब की पुलिस रिमांड भी चार दिन के लिए बढ़ा दी। पुलिस अब नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी में जुट गई है। बताया जाता है कि इसके लिए भी आफताब ने मंजूरी दे दी है।
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आफताब के कबूलनामे के बाद बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वह टूट गया है? आखिर इतनी आसानी से कैसे उसने कोर्ट के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया? क्या इस कबूलनामे से आफताब को सजा हो सकती है, या फिर ये भी आफताब के किसी साजिश का हिस्सा है ? तो आइए जानते हैं..इस के बारे में
पहले जानिए आफताब ने जज के सामने क्या कहा?
आफताब की पुलिस रिमांड मंगलवार को खत्म हो रही थी। दिल्ली पुलिस ने रिमांड बढ़ाने के लिए उसे साकेत कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया। बताया जाता है कि सुनवाई के दौरान आफताब ने जज के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा, जो कुछ हुआ वो Heat of the Moment था, यानी गुस्से में हो गया। आफताब ने अदालत को ये भी कहा कि वह जांच में पुलिस को सहयोग कर रहा है। आफताब के अनुसार, उसे अभी घटना को पूरी तरह से याद करने में दिक्कत आ रही है। कोर्ट ने इसके बाद आफताब की पुलिस रिमांड चार दिन के लिए बढ़ा दी।
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तो क्या आफताब के कबूलनामे से पुलिस का काम आसान हो गया ?
इसे समझने के लिए हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नारायण मिश्र से बात की। उन्होंने कहा, 'जज के सामने आफताब के कबूलनामे को 164 का बयान माना जाएगा। भले ही उसने अपना गुनाह कोर्ट के सामने कबूल कर लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह दोषी साबित हो गया है। दोषी साबित करने का काम पुलिस का है। आफताब अपने इस बयान से आगे चलकर पलट भी सकता है।'
श्रीनारायण मिश्र ने आगे मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एस वैद्यनाथन और जस्टिस एडी जगदीश चंडीरा ने 164 के तहत दर्ज बयान को वास्तविक सबूत नहीं माना था। कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के बयान का प्रयोग किसी आरोप की पुष्टि या विरोध के लिए तो किया जा सकता है, लेकिन इसे वास्तविक सबूत नहीं माना जाएगा।
मिश्र के अनुसार, इस कबूलनामे के बाद भी पुलिस को आफताब के जुर्म को कोर्ट के सामने साबित करना होगा। इसमें किसी तरह का संशय नहीं होना चाहिए। अगर जुर्म साबित करने में किसी तरह की शंका रह जाती है तो इसका फायदा आरोपी को ही मिलता है।
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