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    फिर नोटबंदी 2.0 , 2 हजार के गुलाबी नोट का हुआ चलन बंद ,बड़े पैमाने पर कालाधन बाहर आने की उम्मीद ,इस दिन तक बैंक में जमा करने होंगे सारे नोट


    फिर नोटबंदी 2.0  , 2 हजार के गुलाबी नोट का हुआ चलन बंद ,बड़े पैमाने पर कालाधन बाहर आने की उम्मीद ,इस दिन तक बैंक में जमा करने होंगे सारे नोट



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    We News 24 Digital News» रिपोर्टिंग सूत्र / काजल कुमारी

    नई दिल्ली : देश में एक बार फिर नोट बंदी का दौर आ गया है. 8 नवंबर 2016 के बाद अब  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोटों को लेकर अहम फैसला लिया है. आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों की सप्लाई बंद करने का निर्णय लिया है. आरबीआई ने कहा है कि अब दो हजार के नोट नहीं छापे जाएंगे. ऐसे में सवाल उठता है कि पहले से जो नोट लोगों के पास हैं और चलन में हैं उसका क्या होगा. इसको लेकर भी आरबीआई ने स्थिति साफ की है. आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के पास 2000 रुपए के नोट हैं वो इन्हें बैंकों में जमा करवा दें. इसको लेकर एक तय तिथि भी आरबीआई की ओर से घोषित की गई है. 


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    आप जल्दी से उस नोट को बैंक खाते में जमा कर दें


     अगर आपके पास भी 2000 रुपए का गुलाबी नोट है तो आप जल्दी से उस नोट को बैंक खाते में जमा कर दें या फिर किसी भी बैंक में जाकर 2000 रुपए के नोटों को जमा करे 100, 200, 500 रुपए के नोट ले लें. क्योंकि आरबीआई ने 2000 रुपए के गुलाबी नोट को वापस लेने का फैसला लिया है. देश में 2000 रुपए के नोटों के सर्कुलेशन की कम होता जा रहा है, इसके साथ ही दो हजार के गुलाबी नोटों का इस्तेमाल कालाधन रखने में करना शुरू कर दिया. अब आरबीआई ने इन गुलाबी नोटों को बंद करने का एलान कर दिया है तो इससे साफ है कि एक बार फिर से बड़े पैमाने पर कालाधन बाहर आने की उम्मीद है.


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    आरबीआई ने 2000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने का फैसला किया है। इसके तहत 23 मई से 30 सितंबर 2023 के दौरान 2000 रुपये के नोटों को बैंकों में जमा या बदला जा सकता है। नोटों को बदलने को लेकर लोगों को समस्या न हो, इसके लिए आरबीआई ने एक एफएक्यू जारी किया गया है। इसमें सभी संभावित सवालों के जवाब दिए गए हैं। यहां हम प्रमुख सवाल और उनके जवाब दे रहे हैं।


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    क्यों वापस लिए जा रहे 2000 रुपये के नोट?

    आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में 2000 रुपये के नोट जारी किए गए थे। यह मुख्य रूप से 500 और 1000 रुपये को वापस लिए जाने के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकता को शीघ्रता से पूरा करने के उद्देश्य से जारी किए गए थे। 2000 रुपये के अधिकांश नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और यह 4-5 वर्ष के अपने अनुमानित जीवनकाल के अंत में हैं। यह भी देखा गया इन नोटों को आमतौर पर लेनदेन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। साथ ही लोगों की आवश्यकता के लिए अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का पर्याप्त स्टाक बना हुआ है। इन परिस्थितियों को देखते हुए स्वच्छ नोट नीति के तहत 2000 रुपये के नोटों को संचालन से वापस लेने का फैसला लिया गया है।


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    स्वच्छ नोट नीति क्या है?

    जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले बैंक नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने वाली आरबीआइ ने एक नीति बनाई है। इसी नीति को स्वच्छ नोट नीति कहा जाता है।



    जमा करने के बाद कितना पैसा निकाल सकते हैं?

    2000 रुपये के नोटों को बिना किसी प्रतिबंध बैंक खाते में जमा किया जा सकता है। इसके बाद व्यवसाय या अन्य उद्देश्य के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार पैसा निकाला जा सकता है।


    क्या नोट बदलने के लिए कोई पैसा लगेगा?

    नहीं। यह सुविधा पूरी तरह से निशुल्क है।


    यदि कोई तुरंत नोट बदल या जमा नहीं कर सकता तो क्या होगा?

    पूरी प्रक्रिया को सुचारु और सुविधाजनक बनाने के लिए 2000 रुपये के नोटों को जमा करने या बदलने के लिए चार माह का समय दिया गया है। इसलिए लोग तय समय के अंदर अपने नोट खाते में जमा कर दें या बदल लें।


    बैंक नोटों को बदलने या जमा करने से मना करे तो क्या करें?

    यदि कोई बैंक 2000 रुपये के नोटों को जमा या बदलने से मना करे तो सबसे पहले संबंधित बैंक के पास शिकायत दर्ज कराएं। यदि 30 दिनों में बैंक शिकायत का कोई जवाब नहीं देता है या शिकायतकर्ता बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आइओएस) के तहत आरबीआइ के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।


    क्या नोटों को बदलने के लिए बैंक का ग्राहक होना जरूरी है?

    नहीं। एक गैर-खाताधारक किसी भी बैंक शाखा में एक बार में 20 हजार रुपये मूल्य तक के नोटों को बदल सकता है।

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