• Breaking News

    BREAKING:सीतामढ़ी जिले में खुलेगी दुकाने ,डिएम ने जारी कियागाइडलाइंस,जाने क्या होंगी नियम और शर्ते

    तस्वीर WE NEWS 24

    We 
    News 24 
    Hindi »बिहार/
    राज्य

    सीतामढ़ी/संवाददाता असफाक खान की रिपोर्ट

    सीतामढ़ी :सरकार के निर्देश के के अनुसार  में डीएम ने जारी किये  आदेश जिले शर्तों के साथ कपड़ा,रेडिमेड वस्त्र की दुकानों को मिली खोलने की अनुमति बंकि पिछले आदेश के नुसार ही खुलेगी दुकाने सीतामढ़ी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने कहा सामाजिक दूरी का उलंघन होगा या नियम का पालन नहीं किया गया तो छूट वापस ले ली जाएगी|

    रेडिमेड वस्त्र की दुकान सप्ताह में तिन दिन खुलेंगे 

    गृह विभाग बिहार सरकार के आदेश  के आलोक में जिले में शर्तो के साथ दुकानों को खोलने का निर्णय जिलपदधिकारी द्वारा लिया जाना था ,जिसके तहत जिले के अंदर दुकानों के खुलने के संदर्भ में डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने निम्न आदेश  निर्गत किया है। कपड़ा दुकान एवम रेडिमेड वस्त्र की दुकान प्रत्येक सप्ताह सोमवार,मंगलवार एवम बुधवार को 11 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेगी । शेष दुकाने पुर्व के आदेश के तहत ही खुलेगी जो निम्न है। किताब की दुकानें सप्ताह में मंगल,गुरु एव शनिवार को 10 बजे से शाम 6.30 बजे तक ,ऑटोमोबाइल्स टायर एवं ट्यूब्स, मोटर वाहन मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकाने सोमवार एवं बुधवार को 10:00 पूर्वाहन से 2:00 अपराहन तक खुलेंगे ।

    ये भी पढ़े-महाराष्ट्र से 41 लोग हिमाचल के सोलन पहुंचे

    तस्वीर WE NEWS 24

    ऑटोमोबाइल्स की दुकाने 10 से 2 बजे तक खुलेगी 

    निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा सीमेंट स्टील बालू स्टोन गिट्टी  प्लास्टिक पाइप हार्डवेयर सेनेटरी फिटिंग लोहा पेंटिंग सामग्री की दुकाने प्रतिदिन 10:00 बजे पूर्वाहन से 2:00 अपराहन तक खुलेंगे। ऑटोमोबाइल्स स्पेयर पार्ट्स की दुकान सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार को 2:00 अपराहन से 6:00 अपराह्न तक खुलेगी ।गैरेज एवं वर्कशॉप प्रतिदिन 10:00 पूर्वाह्न से 2:00 अपराहन तक खुलेगी। इलेक्ट्रिकल गुड्स पंखा कूलर एयर कंडीशनर विक्रय एवं मरम्मत हेतु दुकाने मंगलवार गुरुवार एवं शनिवार को 10:00 बजे पूर्वाहन से 2:00 अपराह्न तक खुलेगी। 

    इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की दुकाने मंगलवार गुरुवार एवं शनिवार को खुलेगी 


    इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यथा मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप यूपीएस बैटरी विक्रय एवं मरम्मत हेतु दुकाने मंगलवार गुरुवार एवं शनिवार को 2:00 अपराहन से 6:00 अपराहन तक खुलेगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान मंगलवार गुरुवार एवं शनिवार को 2:00 अपराहन से 9:00 अपराह्न तक जिला परिवहन पदाधिकारी सीतामढ़ी से अनुमति प्राप्त कर खोला जाना है। प्रदूषण जांच केंद्र सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार को 10:00 बजे पूर्वाहन से 2:00 अपराहन तक खुलेगी।

    शॉपिंग मॉल नहीं खुलेगी 


    शॉपिंग मॉल शॉपिंग कंपलेक्स में दुकाने एक दूसरे के निकट होने के कारण उक्त आदेश शॉपिंग मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए लागू नहीं होगा ।उपरोक्त आदेश जिले के कंटेंटमेंट जोन में लागू नहीं होगा। डीएम ने निर्देश दिया है कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में उक्त आदेश को लागू करने के लिए नोडल अधिकारी नामित करेंगे ।उपरोक्त सभी प्रतिष्ठानों दुकानों के संचालकों को निर्देश दिया जाता है कि उक्त कार्य अवधि में सभी कर्मियों के द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क सैनिटाइजर हैंडवाश का उपयोग करना सुनिश्चित करेंगे ,साथ ही आवश्यक होगा कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी भी बनवाना सुनिश्चित करेंगे ।

    तस्वीर WE NEWS 24

    दुकान के आगे सफ़ेद रंग का गोलाकार बनाना अनिवार्य है 
    इस हेतु दुकानदार अपनी दुकानों के आगे सफेद पेंट से पर्याप्त दूरी बनाते हुए गोलाकार आकृति बनाएंगे ।इस दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा ।प्रखंड स्तर पर सभी अंचल अधिकारी थाना प्रभारी संयुक्त रूप से आदेश के अनुपालन के लिए जिम्मेवार होंगे। डीएम ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि उपरोक्त छूट के दौरान अगर सामाजिक दूरी का उल्लघंन होता है तो जिले में छूट को वापस ले लिया जाएगा।

    Header%2BAid

    Whats App पर न्यूज़ Updates पाने के लिए हमारे नंबर 9599389900 को अपने Mobile में save करके इस नंबर पर Missed Call करें। फेसबुक-टिवटर पर हमसे जुड़ने के लिए https://www.facebook.com/wenews24hindi  और https://twitter.com/Waors2 पर पर क्लिक करें और पेज को लाइक करें।

    कोई टिप्पणी नहीं

    कोमेंट करनेके लिए धन्यवाद

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad