श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष ने 13.37 एकड़ जमीन के कागजात कोर्ट में पेश किए।
We News 24 Digital»रिपोर्टिंग सूत्र / राजकुमार चौहान
मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमी मामले पर गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान हिंदू पक्ष ने कोर्ट में कागजात पेश किए। 13.37 एकड़ भूमी से जुड़े कागजात पेश किए गए। मथुरा के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने इस मामले पर सुनवाई की। सितंबर 2020 में एक याचिका दायर कर श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई। वहीं, ईदगाह ट्रस्ट, वक्फ बोर्ड समेत चार पक्षों को याचिका की कॉपी देने के लिए कहा गया है।
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कोर्टे ने सभी पक्षों से याचिका पर जवाब मांगा है और कहा है कि सभी पक्षों के जवाब के बाद सुनवाई होगी। वहीं, अब आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 जून को होगी। मामले की जानकारी रखने वाले एक वकील ने बताया कि अगले महीने के पहले हफ्ते में सुनवाई संभव है।
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बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच वर्ष 1968 में हुए समझौते को अदालत में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने पूरी 13.37 एकड़ जमीन पर करते हुए कहा कि 1968 का समझौता गलत है और पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को वापस की जाए।
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था मथुरा अदालत को निर्देश
मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद मथुरा की अदालत को निर्देश दिया है, जिसमें मूलवाद से जुड़े सभी प्रार्थना पत्रों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए कहा गया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अधिकतम 4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा किया जाए। इसके साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड व अन्य पक्षकारों के सुनवाई में शामिल ना होने पर एकपक्षीय आदेश जारी करने का निर्देश भी कोर्ट की तरफ से दिया गया है।
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