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    शिंदे खेमे को बड़ी राहत, कार्रवाई नहीं करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला

     


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    We News 24 Digital»रिपोर्टिंग सूत्र  / काजल कुमारी

    नई दिल्ली:  शिंदे वाले केस ने अब एक नया रूख ले लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक  सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करने के लिए कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका पर फैसला नहीं किया जाता है, तब तक वह 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर कोई फैसला न लिया जाए. रिपोर्ट्स की माने तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले में एक बेंच के निर्णय की आवश्यकता होगी और मामले को सूचीबद्ध होने में कुछ समय लगेगा. 

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    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष से 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर उसका फैसला आने तक कोई निर्णय नहीं करने के लिए कहा है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के खेमे के लिए आज सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को एक बड़ी राहत समज सकते हैं. 

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    साथ ही एकनाथ शिंदे सरकार की संवैधानिकता और शिवसेना के बागी विधायक अयोग्य घोषित होंगे या नहीं इन सब मुद्दों पर एक साथ सुनवाई होगी. इन सब के बाद ये स्पष्ट रूप से दिलासा दिया गया कि स्पीकर इस बार पूरी और ठोस जानकारी देंगी. 

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