ज्ञानवापी पर आज आया बड़ा फैसला ,जारी रहेगी मंदिर में पूजा अर्चना
We News 24 Digital News» रिपोर्टिंग सूत्र / दिनेश जयसवाल
वाराणसी:- ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने की मांग को लेकर स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर से पंडित सोमनाथ व्यास, डॉ. रामरंग शर्मा और अन्य द्वारा 15 अक्टूबर 1991 को दायर मामले की सुनवाई हुई। जिला न्यायाधीश की अदालत. ट्रांसफर की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हुई. इलाहाबाद HC कोर्ट ने फैसला दिया है कि व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी.
ये भी पढ़े -बिहार में भीषण सड़क हादसा, 9 लोगों की मौत
ज्ञानवापी स्थित पानी टंकी (वुजूखाना) में गंदगी फैलाने और वहां मिले शिवलिंग पर बयान देकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। की ओर से दाखिल अर्जी पर अपर जिला जज (नवम) की अदालत में सुनवाई हुई. लोहता निवासी मुख्तार अहमद व अन्य की ओर से ज्ञानवापी में कब्रों का हवाला देकर उर्स, चादर, गागर व अन्य धार्मिक आयोजनों की अनुमति देने की मांग को लेकर दायर मामले पर एडीजे सप्तम की अदालत में सुनवाई हुई.
ये भी पढ़े - मुस्लिम समुदाय ने इबादतों में बिताया शब-ए-बारात परिवार, समाज और देश के लिए दुआ की।
ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी वह वैसे ही जारी रहेगी. अगर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे.''
ये भी पढ़े - जौनपुर में रोडवेज बस और ट्रैक्टर-ट्रॉली के बीच टक्कर, हादसे में 6 मजदूरों की मौत
इकबाल अंसारी ने कहा...
ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर अयोध्या भूमि विवाद मामले के पूर्व वादी इकबाल अंसारी ने कहा कि सरकार किसी की भी हो, कानून सबके लिए समान है. सभी को कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए.
कोई टिप्पणी नहीं
कोमेंट करनेके लिए धन्यवाद