पूर्व BSF जवान तेज बहादुर, उम्मीदवारी रद्द नहीं लड़ पायेगा PM मोदी के खिलाफ चुनाव
We News 24 Hindi» नई दिल्ली
नई दिल्ली/वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने के लिए खड़े सपा-बसपा गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने वाले बीएसएफ के बर्खास्त सिपाही तेज बहादुर यादव का नामांकन रद्द हो गया है. जानकारी के मुताबिक, निर्वाचन अधिकारी तेज बहादुर के नामांकन पत्र को खारिज कर दिया. अब सपा-बसपा गठबंधन की तरफ से शालिनी यादव वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी को टक्कर देंगी.
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नामांकन पत्रों में थी ये भिन्नता
तेज बहादुर ने जो निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है उसमें और सपा तरफ से दाखिल नामांकन पत्रों में भिन्नता है. बीएसएफ से बर्खास्तगी के संबंध में दो नामांकन पत्रों में अलग-अलग जानकारी देने पर नोटिस देकर 24 घंटे में बीएसएफ से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर मौजूद होने को कहा था, जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने ये फैसला लिया.
तेज बहादुर ने जो निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है उसमें और सपा तरफ से दाखिल नामांकन पत्रों में भिन्नता है. बीएसएफ से बर्खास्तगी के संबंध में दो नामांकन पत्रों में अलग-अलग जानकारी देने पर नोटिस देकर 24 घंटे में बीएसएफ से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर मौजूद होने को कहा था, जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने ये फैसला लिया.
तेज बहादुर ने लगाया आरोप
तेज बहादुर यादव ने आरोप लगाया कि उन्हें बीजेपी चुनाव लड़ने से रोकना चाहती है. कुछ अधिकारी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं. अंतिम क्षण में बर्खास्तगी का कारण पूछा जा रहा है.
तेज बहादुर यादव ने आरोप लगाया कि उन्हें बीजेपी चुनाव लड़ने से रोकना चाहती है. कुछ अधिकारी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं. अंतिम क्षण में बर्खास्तगी का कारण पूछा जा रहा है.
नामांकन खारिज होने का ये था कारण
बताया जा रहा है कि तेज बहादुर ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दाखिल किए शपथ पत्र के भाग 3 (क) के क्रमांक 6 में पूछे गए सवाल, क्या अभ्यर्थी को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन पद धारण करने के दौरान भ्रष्टाचार के कारण या अभक्ति के कारण पदच्युत किया गया है? के जवाब में कहा था कि हां, 19 अप्रैल 2017.
बताया जा रहा है कि तेज बहादुर ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दाखिल किए शपथ पत्र के भाग 3 (क) के क्रमांक 6 में पूछे गए सवाल, क्या अभ्यर्थी को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन पद धारण करने के दौरान भ्रष्टाचार के कारण या अभक्ति के कारण पदच्युत किया गया है? के जवाब में कहा था कि हां, 19 अप्रैल 2017.
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वहीं, सपा प्रत्याशी के तौर पर दाखिल शपथ पत्र में उन्होंने लिखा कि ''गलती'' से प्रथम नामांकन पत्र के भाग 3 (क) के क्रमांक 6 में उन्होंने 'नहीं' की जगह 'हां' लिख दिया. वहीं उन्होंने दावा किया कि उन्हें 19 अप्रैल 2017 को बर्खास्त किया गया लेकिन, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा पदधारण के दौरान भ्रष्टाचार आदि के कारण पदच्युत नहीं किया गया है.
नोटिस जारी कर मांगा था जवाब
इस मामले के संज्ञान में आने पर वाराणसी के जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह ने तेज प्रताप यादव को नोटिस जारी करते हुए 1 मई दिन में 11 बजे तक का समय दिया है. सुरेन्द्र सिंह ने तेज बहादुर से अपने दावे के समर्थन में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. तेज बहादुर को 1 मई यानी बुधवार को दिन में 11 बजे तक दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग से प्रमाण पत्र जारी करा के लाना होगा.
इस मामले के संज्ञान में आने पर वाराणसी के जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह ने तेज प्रताप यादव को नोटिस जारी करते हुए 1 मई दिन में 11 बजे तक का समय दिया है. सुरेन्द्र सिंह ने तेज बहादुर से अपने दावे के समर्थन में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. तेज बहादुर को 1 मई यानी बुधवार को दिन में 11 बजे तक दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग से प्रमाण पत्र जारी करा के लाना होगा.