SITAMARHI:नगर थाना के फरार थानेदार सोमवार को कोर्ट में किया आत्मसर्पण
We News 24 Hindi »सीतामढ़ी,बिहार
संवाददाता रौशन कुमार साह
सीतामढ़ी: नगर थाना से जब्ती से अधिक शराब बरामदगी के एक मामले में फरार चल रहे नगर थाने के तत्कालीन थानेदार सुबोध कुमार मिश्रा ने सोमवार को कोर्ट में आत्मसर्पण कर दिया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश शिवकुमार शुक्ला ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। आरोपित अररिया जिले के भरगांवा थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव के निवासी हैं।
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दो अगस्त 2019 को पटना से आयी मद्यनिषेध की विशेष टीम ने नगर थाने में छापेमारी की थी। तब थाने के मालखाने में जब्ती से अधिक शराब की बरामदगी हुई थी। साथ ही थानेदार के कमरे से भी शराब मिली थी। इस संबध में मुख्यालय के डीएसपी पारसनाथ साहु ने नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज करायी थी। इस मामले में पुअनि प्रमोद कुमार-2 को आरोपित किया गया था। नगर थानेदार को बनाया गया था अप्राथमिकी अभियुक्त: अनुसंधान के दौरान तात्कालीन नगर थानेदार सुबोध कुमार मिश्रा की संलिप्ता पायी गयी । उन्हें अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था। वह फरार चल रहे थे।
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थानेदार ने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय पटना तक प्रयास किया,लेकिन वहां से भी उन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिली। चार सप्ताह में आत्मसमर्पण का दिया था आदेश : उत्पाद विभाग के विशेष लोक अभियोजक श्रीगोपाल ने बताया कि हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गयी थी। साथ ही हाईकोर्ट ने 17 दिसम्बर 2019 को चार सप्ताह के अन्दर निचली अदालत में थानेदार को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। इसके बाद ही उन्होंने सोमवार को आत्मसमर्पण किया।
आपको बताते चले 03 अगस्त 2019 को राज्य मद्य निषेध विभाग की सीआइडी टीम ने नगर थाने में जब्त शराब के गड़बड़ी मामले में शनिवार को बड़ी कार्रवाई की.
सीआइडी ने मामले में दोषी नगर थाने में पदस्थापित दारोगा प्रमोद कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. उनके विरुद्ध विगत दिनों नगर के रिंग बांध इलाके से जब्त लगभग 40 लीटर शराब मामले में न प्राथमिकी दर्ज करने व न ही जब्ती सूची बनाने का आरोप है. इस मामले में नगर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार मिश्रा पर भी कार्रवाई की गयी है. एसपी के प्रतिवेदन पर उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया है. वह मोबाइल स्विच ऑफ कर भूमिगत हो गये थे |