मुजफ्फरपुर 18 पुलिस वालों पर डकैती की धारा में दर्ज होगी FIR
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मुज़फ़्फ़रपुर: जिले में शराब बरामदगी के लिए छापेमारी के दौरान मारपीट वाह जान मारने की धमकी देकर घर में रखे 52 लाख रुपए ले जाने के आरोप में 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज होगी। कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए छापेमारी दल में शामिल आठ नामजद और 10 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कर्जा थाने में एफ आई आर दर्ज करने का आदेश दिया है वादी ने पुलिस पर रुपया हेरा फेरी मारपीट व जान मारने की धमकी देकर घर से बावल नाखून पर ले जाने का आरोप लगाया था उसको इसके साक्षी भी दिए हैं .
अधिवक्ता कमलेश कुमार |
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इसी साल 22 फरवरी को पुलिस टीम ने कर्जा, सरैया और सदर थाना क्षेत्र में शराब बरामदगी के लिए छापेमारी की इसी दौरान 49.98 लाख नगद और आभूषण बरामद किया इस कार्रवाई के बाद करजा थाना के रसूलपुर निवासी रिटायर फौजी हरिद्वार प्रसाद ठाकुर ने कोर्ट में परिवाद दायर किया । इसकी सुनवाई कोर्ट में चली । सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने छापेमारी करने वाली पूरी पुलिस टीम पर डकैती की धारा 395 के अलावा मारपीट व आर्म्स एक्ट की धाराओं में एफ आई आर दर्ज करने का आदेश दिया है ।
रिटायर फौजी हरिद्वार प्रसाद ठाकुर |
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इसकी जानकारी वादी के अधिवक्ता कमलेश कुमार ने दी है अधिवक्ता ने बताया पुलिस टीम रिटायर फौजी के घर छापेमारी की थी परिवाद में प्रथम आरोपित करजा के प्रभारी थानेदार रहे बृज किशोर प्रसाद यादव , एएलटीएफ के सदस्य , दरोगा अभिषेक सिपाही राहुल रंजन कुमार गौतम कुमार मंटू कुमार जितेंद्र सुनील कुमार सिंह और 10 अज्ञात पुलिसकर्मियों को आरोपित बनाया गया है मालूम हो कि दरोगा बृज किशोर यादव शराब मामले में बर्खास्त हो चुके हैं वर्तमान में सेंट्रल जेल मुजफ्फरपुर में बंद है।परिवाद में हरिद्वार प्रसाद ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने जमीन बेचकर 52 लाख रुपये घर में रखे थे ।इसे 22 फरवरी की देर रात पुलिस कर्मी घर से ले गए कोई जब्ती सूची नहीं दी जबकि सूची मांगने पर रुपये का डिमांड किया गया और हथियार का भय दिखाकर मारपीट की बहू व पोता के साथ भी मारपीट की अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान जमीन बिक्री में मिले रुपए के साक्ष्य दिए हैं।
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परिवादी के अधिवक्ता कमलेश कुमार ने बताया कि 26 फरवरी को छापेमारी दल के खिलाफ परिवाद दायर किया गया था इस परिवाद पत्र पर कोर्ट में सुनवाई की गई साक्ष पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट से सीआरपीसी 156 /3 के तहत एफ आई आर दर्ज करने का आदेश दिया गया है । कोर्ट से परिवाद पत्र की प्रति एसएसपी कार्यालय के माध्यम से कर्जा थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए भेजी जाएगी।
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