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    वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी कराने पहुंचे कोर्ट कमिश्नर, मुस्लिम युवकों ने सड़क पर लगाए नारे



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     We News 24» रिपोर्टिंग सूत्र  / दिनेश जयसवाल 

    वाराणसी, ज्ञानवापी मस्जिद  में वीडियोग्राफी को लेकर शुक्रवार सुबह से ही सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है पुरे परिसर को ढक दिया गया है। काफी संख्या में  सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गयी  है ।ज्ञानवापी परिसर स्थित मां शृंगार गौरी के दर्शन-पूजन को लेकर दायर याचिका पर जिला अदालत ने कमीशन बैठाकर वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया है। इसके लिए छह व सात अप्रैल की तिथि तय की है। सर्वे की कार्रवाई के लिए कोर्ट कमिश्नर सहित हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वादी और वकीलों ने अंदर प्रवेश किया। इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर मुस्लिम समुदाय के युवाओं की ओर से जमकर नारेबाजी की गई।


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    पुलिस की कड़ी सुरक्षा घेरेबंदी में कमीशन की कार्यवाही के लिए ज्ञानवापी पहुंचे एडवोकेट कमिश्नर। अधिवक्ताओं की चेकिंग कर उन्हें परिसर में प्रवेश कराया गया। इंतजामिया कमेटी में पांच अधिवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि कानून की बात मानेंगे पर कुछ अलग होगा तो शिकायत करेंगे। शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए काफी संख्‍या में नमाजी पहुंचे थे और शांतिपूर्ण तरीके नमाज पढ़कर निकलने लगे।


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     महिला काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नम्बर 4 पर पढ़ी नमाज 

    इस दौरान एक महिला काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नम्बर 4 पर पढ़ने लगी नमाज। महिला को हिरासत में लिया गया। वाराणसी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के अनुसार उसके पास से हिंदू देवी-देवाओं की फोटो मिली है। उसके परिवार वालों से बात की गई तो पता चला कि उसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। नमाजी महिला को पकड़ कर थाने ले गए हैं। उसकी पहचान जैतपुरा निवासी आयशा के तौर पर हुई है।


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    वहीं जुमे की नमाज के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आमतौर पर इतनी संख्या में लोग ईद के दिन भी नमाज के लिए नहीं पहुंचे थे। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है बेवजह भीड़ लगाने वालों को हटाया गया। वहीं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्थानीय लोगों का भी सहयोग लिया जा रहा है। इस बीच परिसर के अंदर प्रवेश रोककर लोगों को वापस कर दिया गया, कुछ दुकानें भी बंद हुईं।


    क्या है मामला

    नई दिल्ली की राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास व रेखा पाठक की ओर से 18 अगस्त 2021 को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में वाद दाखिल किया गया था। वाद में कहा गया है कि भक्तों को मां शृंगार गौरी के दैनिक दर्शन-पूजन एवं अन्य अनुष्ठान करने की अनुमति देने के साथ ही परिसर में स्थित अन्य देवी-देवताओं के विग्रहों को सुरक्षित रखा जाए। वाद में प्रदेश सरकार के अलावा जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पक्षकार बनाया गया है। इस वाद पर मौके की वस्तुस्थिति जानने के लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने कमीशन कार्यवाही का आदेश दिया है। 

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