दिल्ली नगर निगम चुनाव पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार
We News 24 Digital»रिपोर्टिंग सूत्र / कविता चौधरी
नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने चार दिसंबर को होने वाले दिल्ली नगर निगम के चुनावों पर रोक लगाने से बुधवार को इंकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चन्द्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है और यह अपरिवर्तनीय रहेगी। पीठ ने कहा, ‘‘निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी हो गई है। अब हम इसे छू नहीं सकते।''
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राज्य निर्वाचन आयोग ने एमसीडी चुनाव का कार्यक्रम चार नवंबर को घोषित किया। इसके अनुसार, नगर निगम के 250 वार्डों के लिए मतदान चार दिसंबर को होगा और परिणाम की घोषणा सात दिसंबर को की जाएगी। वार्डों के परिसीमन और आरक्षण आदि को चुनौती देने वाली तीन याचिकाएं बुधवार को सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध थीं।
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पीठ ने याचिकाओं पर नोटिस जारी करके केद्र, दिल्ली सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा था और अगली सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत से मामले की सुनवाई होने तक चुनाव पर रोक लगाने का अनुरोध किया। हालांकि, पीठ ने अनुरोध खारिज कर दिया और कहा, ‘‘एक बार चुनावी अधिसूचना जारी होने के बाद हम उसपर स्थगनादेश नहीं जारी कर सकते।''
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