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    होम बुकिंग कैंसिल होने पर ले सकेंगे GST रिफंड, नए नियमों से होगी सुविधा बीमा पॉलिसी पर भी सुविधा लागू

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    We News 24 Digital News» रिपोर्टिंग सूत्र  / विवेक श्रीवास्तव

    नई दिल्ली ; आपने किसी बिल्डर से घर खरीदने के लिए बुकिंग कराने के बाद रद्द कर दिया है तो उसके बदले चुकाई गई जीएसटी आसानी से वापस हासिल कर सकते हैं इसके अलावा बीमा पॉलिसी रद्द करने पर भी एक तय अनुपात में आप जीएसटी रिफंड ले सकते हैं . पिछले वित्त वर्ष के लिए भी रिफंड की सुविधा मिली हुई है . पिछले साल दिसंबर में जीएसटी नियमों में बदलाव के बाद आपके लिए ऐसा करना आसान हो गया है . इसके मुताबिक अगर ग्राहक ने कोई अनावश्यक टैक्स चुकाया है तो वह स्वयं जीएसटी का पोर्टल पर जाकर टैक्स की राशि वापस ले सकते हैं . 





    आमतौर पर घर खरीदने के बाद जैसे ही एग्रीमेंट होता है बिल्डर फ्लैट की पूरी राशि पर जीएसटी ले लेता है . रियल स्टेट पर जीएसटी 5 फ़ीसदी है . आमतौर पर ग्राहक बुकिंग के 11 महीने के बाद ग्राहक के बिल्डर से प्राप्त करता है तो बिल्डिंग राशि वापस कर देता है . लेकिन जीएसटी वापस नहीं करता नए नियमों के लागू होने से ग्राहक बुकिंग रद्द करने के बाद 2 साल में कभी भी जीएसटी रिफंड ले सकते हैं . इसके लिए आपके पास जीएसटी नंबर होना भी जरूरी नहीं है आप जीएसटीएन पोर्टल पर अस्थाई पंजीकरण के जरिए रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं . यह काम आप घर बैठे भी ऑनलाइन कर सकते हैं .



    बिना जीएसटी पंजीकरण कराए जीएसटी रिफंड लेना संभव नहीं था बीमा पॉलिसी खरीदने के बाद रद्द किया तो उसका भी जीएसटी रिफंड ले सकेंगे इस तरह की हर सेवा का रिफंड ले सकते हैं . जिसका आपको उपयोग नहीं किया है पुराने नियमों के तहत पिछले वित्त वर्ष का जीएसटी रिफंड नहीं मिलता था पिछले साल दिसंबर में सरकार ने नए नियमों में किया बदलाव यदि आपके पास जीएसटी पंजीकरण पहले से नहीं है तो सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पर अस्थाई पंजीकरण करना होगा . इसके लिए सबसे पहले पोर्टल सर्विसेज पर क्लिक करें इसके बाद यूजर सर्विसेज पड़ जाए और फिर जनरेट यूजर आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड पर क्लिक करें सभी विवरण देने के बाद आधार सत्यापन किया जाएगा इसके बाद जीएसटीएन की तरफ से आवेदक को स्थाई पंजीकरण दे दिया जाता है।

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