• Breaking News

    COVID_19:लॉकडाउन नियम का पालन नहीं किया तो होगी छह महीने की जेल,देश के 548 जिलों में लॉकडाउन

    We News 24 Hindi »दिल्ली/राज्य
    NCR/ब्यूरो संवाददाता गौतम कुमार 

    नई दिल्ली: सरकार की ओर से लॉकडाउन के एलान के बाद भी नहीं मान रहे लोगों पर अब सख्ती होगी। किसी ने लॉकडाउन के दौरान गैरजरूरी काम के लिए सड़क पर उतरने की कोशिश की या फिर भीड़ इकट्ठी की तो छह महीने की जेल या हजार रुपये जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। 

    लॉकडाउन के आदेश का उल्लंघन कर रहे लोगों पर पीएम नरेंद्र मोदी की नाराजगी के तत्काल बाद केंद्र की ओर से राज्यों को कहा गया है कि लॉकडाउन लागू करने के लिए कानूनी प्रावधान अपनाएं। केंद्र के निर्देश के बाद हालात से निपटने के लिए सोमवार शाम तक पंजाब, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और चंडीगढ़ प्रशासन ने क‌र्फ्यू का एलान कर दिया था।

    ये भी पढ़े -Coronavirus:सबसे बड़ा सवाल: जापान कैसे काबू पाया कोरोना जैसे महामारी पर ?

    पीएम मोदी ने की थी आलोचना
    पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी भी कई लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कृपया अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। राज्य सरकारें नियमों का पालन करवाएं।


     गैरजरूरी काम से बाहर निकलने वालों पर होगी कार्रवाई

    कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए पूर्वोत्तर के छह राज्यों समेत देश के दो दर्जन राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में पूर्ण लॉकडाउन और आधा दर्जन राज्यों के कुछ जिलों में लॉकडाउन समेत देश के 548 जिलों में लॉकडाउन का एलान किया गया है। 

    इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही अनुमति दी गई है। लोगों को गैरजरूरी काम से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है। लेकिन सोमवार को दिल्ली समेत कई शहरों में सड़कों पर लोगों का हुजूम दिखा। बसों में लोगों की भीड़ भी दिखी, जो कोरोना संक्रमण के प्रसार के लिहाज से न सिर्फ घातक है बल्कि जनता क‌र्फ्यू जैसे अभियान की मंशा को भी धूमिल करता है। यूं तो प्रधानमंत्री ने रविवार को जनता क‌र्फ्यू के बीच ही कह दिया था कि अभी उत्सव मनाने का वक्त नहीं है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी चल सकती है। सोमवार को लोगों का व्यवहार देखकर उनकी नाराजगी फूट पड़ी और उन्होंने चेताया कि अपने और अपने परिवार का तो ध्यान रखें।

    ये भी पढ़े -PATNA:महाराष्ट्र से आए 3682 यात्रियों में कोरोना के 11 संदिग्ध व्यक्ति पाया गया

    छह महीने की जेल या हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान


    स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी तीन दिन पहले ही राज्यों को कहा गया था कि निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं। सोमवार को फिर निर्देश दिया गया कि अब सख्ती करने का वक्त है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लॉकडाउन जैसे प्रावधान का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कदम उठाने होंगे।
    Only essential services to operate in 75 districts that have reported positive cases All train services including sub-urban and metro services, interstate passenger transports are suspended till 31st March These are efforts to break the chain of transmission of #Covid_19india

    ये भी पढ़े-BIG BREAKING: शाहीन बाग का प्रदर्शन का अंत ,दिल्ली पुलिस से 9 लोगो को लिया हिरासत में ,देखे वीडयो

    इसमें छह महीने की जेल या हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। जाहिर तौर पर यह उन नेताओं के लिए भी संकेत है जो अपनी धमक बनाने के लिए अब भी भीड़भाड़ के साथ चलते नजर आ रहे हैं। महामारी रोग कानून 1897 के तहत इसका प्रावधान है। कोरोना के संदिग्ध जिन लोगों ने आइसोलेशन में जाने के निर्देशों का उल्लंघन किया है, उन पर भी यह नियम लागू है। केरल समेत कुछ राज्यों में लॉकडाउन और कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर यह धारा लगाई गई है।

    Header%2BAid

    Whats App पर न्यूज़ Updates पाने के लिए हमारे नंबर 9599389900 को अपने Mobile में save करके इस नंबर पर Missed Call करें। फेसबुक-टिवटर पर हमसे जुड़ने के लिए https://www.facebook.com/wenews24hindi  और https://twitter.com/Waors2 पर पर क्लिक करें और पेज को लाइक करें।


    Post Top Ad

    Post Bottom Ad