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    DGP गुप्तेश्वर पांडे ने सोशल मिडिया पर नफरत फैलाने वालों को चेतावनी दी कहा नहीं माने तो जाना पड़ेगा जेल

    We News 24 Hindi »बिहार/राज्य
    पटना/ब्यूरो/संवाददाता 
    राजकुमार की रिपोर्ट 

    पटना: बिहार के डीजीपी ने  व्हाट्सएप, व फेसबुक पर नफरत फैलाने वालों को किया आगाह किया है और  बिहार के सभी जिलों के पुलिस पदाधिकारी,लीगल सेल साइबर सेल की तमाम एजेंसियां को सक्रिय होने का आदेश भी दिए |  डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय के आदेश के बाद सभी व्हाट्सएप्प न्यूज़ ग्रुप/फेसबुक न्यूज़ पेज के ADMIN सहित तमाम सोशल मीडिया का प्रयोग करने वाले जागरूक लोगों को सूचना दी जाती है |


    कि किसी भी समुदाय के खिलाफ़ कोई भी नफ़रत/ वैमनस्यता फैलाने वाली टिप्पणी और पोस्ट या कमेंट ना करें, इन सबकी मोनिटरिंग पुलिस के विशेष दस्ते द्वारा की जा रही है। डीजीपी बिहार के स्पष्ट निर्देशों के आलोक में उन सभी पर FIR कर जेल भेजने का आदेश दिया गया है। 
    यह भी कहा गया है कि एडमिन तुरंत ही ग्रुप को लॉक्ड करें। कोई हो आपत्तिजनक पोस्ट डाल कर तुरंत डिलीट कर उसके कमेंट्स को रिमूव कर प्रशासन को ख़बर करना होगा। अगर किसी भी सदस्य द्वारा ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट किए गए और ADMIN  द्वारा समय पर एक्शन नही लिया गया, तो उस सदस्य समेत ग्रुप के सभी ADMIN पर कड़ी धाराओं में FIR कर जेल भेजा जाएगा। वैसे संबंधित ग्रुप को हमेशा के लिए कानून बंद करा दिया जाएगा। जिला पुलिस प्रशासन को सहयोग करें, अलर्ट रहें, जिम्मेवारी समझें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें।

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    आइये समझते है क्या है आईटी एक्ट 

    66 ए को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया है, इसके बावजूद सोशल साइटों पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले सावधान रहने की जरूरत है। अभी भी कई धाराएं ऐसी हैं जिनके तहत आपत्तिजनक पोस्ट पर सजा का प्रावधान है।
    फर्जी अकाउंट पर तीन साल तक की सजा: किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अकाउंट बनाना और उसके फोटो का इस्तेमाल कानूनी तौर पर गलत है। ऐसा करने पर आईटी एक्ट की धारा 66सी के तहत तीन साल की सजा हो सकती है। दूसरे व्यक्ति के अकाउंट से छेड़छाड़ करने पर आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत सजा हो सकती है।
     

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    गाली देने पर तीन महीने की सजा: फेसबुक या इंटरनेट के जरिए अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करता है, अश्लीलता फैलाता है, गाली देता है या ऐसी बातें करता है जिससे किसी को पीड़ा पहुंची हो तो उसके खिलाफ धारा 294 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। उसे तीन महीने की सजा हो सकती है।
    धार्मिक भावनाएं भड़काना: फेसबुक, ट्विटर जैसी साइटों पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी मामला दर्ज हो सकता है। कोई व्यक्ति किसी धर्म के बारे मे आपत्तिजनक बातें लिखता है या धार्मिक प्रतीकों का अपमान करता है तो ऐसे मामले में आईपीसी की धारा 295ए के तहत मुकदमा हो सकता है। इसमें दोषी पाए जाने पर तीन साल कैद का प्रावधान है।

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    सम्मान को ठेस पहुंचाना: फेसबुक पर किस के बारे में ऐसा कमेंट करना जिससे उसके सम्मान को ठेस पहुंची हो, तो आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज की जा सकती है। मामला सिद्ध होने पर दोषी को दो साल तक की जेल हो सकती है।
     
    देश के खिलाफ पोस्ट: इसके अलावा अगर किसी पोस्ट में देश के खिलाफ बात लिखी हो। देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाई हो, देश की संप्रभुता को चुनौती देने वाली बात लिखी हो तो आईपीसी की धारा 124ए के तहत मुकदमा दायर हो सकता है। इस मामले में उम्रकैद का प्रावधान है।अफवाह फैलाना: ऐसा कंटेंट जिसमें अफवाह फैलाकर भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई हो, आईपीसी की धारा 505 के तहत अपराध है।


    कमेंट करने से पहले सोचेंआमतौर पर लोग किसी भी पोस्ट पर लाइक और कमेंट कर देते हैं। जल्दबाजी में कमेंट करना लोगों को मुशिकल में डाल सकता है। अगर पोस्ट में कंटेंट आपत्तिजनक है तो उस पर लाइक और कमेंट बिल्कुल न करें। ऐसा करने पर पोस्ट करने वाले के साथ-साथ आपको भी आईटी एक्ट के तहत उतनी सजा हो सकती है जितना आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्ति को होगी।

    वीडियो देखने के लिए यंहा क्लिक करे :


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