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    कोरोना नियम के उल्लंघन पर दिल्ली का मशहूर तिलकनगर बाजार बंद




    We News 24»नई दिल्ली

    गौतम कुमार की रिपोर्टं


    नई दिल्ली, कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी संभावित लहर के बीच देश की राजधानी दिल्ली के बाजारों में लापरवाही थम नहीं रही है। वहीं, कोरोना के नियमों के उल्लंघन पर दिल्ली में स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी कर रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल का नियम नहीं मानने पर कार्रवाई की कड़ी में दिल्ली में बाजारों को बंद करने का सिलसिला भी जारी है।


    इसी क्रम में एसडीएम (पटेलनगर) ने तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करते हुए 23 जुलाई (शुक्रवार से) से 27 जुलाई यानी 5 दिनों तक तिलकनगर मार्केट बंद करने का फैसला लिया है। इस दौरान इस बाजार में मौजूद सारी दुकानें बंद रहेंगीं। इसका उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली में अब तक दर्जनभर से अधिक बाजारों पर कार्रवाई की जा चुकी है।


    पटेल नगर के एसडीएम जितेंद्र सिंह के मुताबिक, दुकानदारों और ग्राहकों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने की रिपोर्ट के बाद माल रोड, मुख्य बाजार, मंगल बाजार रोड, पुराना बाजार और फल बाजार क्षेत्र सहित तिलक नगर के कई बाजारों को बंद करने का आदेश दिया हुआ है।


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    आदेश में कहा गया है कि बाजार में आम जनता और दुकानदार स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, जो कई तरीकों से कोविड की सकारात्मकता दर को तेज कर सकता है। ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में बाजार COVID-19 के प्रसार के लिए हॉटस्पॉट हो सकता है।

    अब तक इन बाजारों-मार्केट पर हो चुकी है कार्रवाई

    सदर बाजार

    जनपथ

    कनॉट प्लेस

    लाजपतनगर

    लक्ष्मीनगर मार्केट

    रुई मंडी बाजार

    गफ्फार बाजार

    नाईवाला बाजार

    रोहिणी सेक्टर- 13 की DDA मार्केट

    सरोजनीगर

    माल रोड

    मुख्य बाजार

    मंगल बाजार रोड

    पुराना बाजार

    फल बाजार

    मास्क नहीं लगाते और शारीरिक दूरी का पालन भी नहीं करते लोग

    दिल्ली के बाजारों में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन आम है। लोग न तो मास्क लगा रहे हैं और न ही शारीरिक दूरी के नियमों का पालन ही कर रहे हैं,  जबकि ये दोनों नियम कोरोना के खतरे, प्रभाव और विस्तार पर रोक लगाते हैं। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार के आदेश के बाद दिल्ली में मास्क नहीं लगाने और शारीरिक दूरी का नियम नहीं मानने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। 


    कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर गंभीर नहीं लोग

    आदेश में दुकानदारों के खिलाफ आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य प्रासंगिक लागू अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। यह भी कहा गया है कि इस तरह की लापरवाही से COVID-19 तेजी से फैल सकता है। बावजूद इसके बाजार एसोसिएशन और लोग गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। 


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    गौरतलब है कि डीडीएमए ने कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर लाजपत नगर, लक्ष्मी नगर बाजार, कमला नगर, सरोजिनी नगर और सदर बाजार के कुछ हिस्सों को हाल के हफ्तों में बंद कर दिया था।


    बता दें कि राजधानी दिल्ली में इस साल 19 अप्रैल से 30 मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन था, जिसके बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चरणबद्ध तरीके से अनलॉक प्रक्रिया शुरू की गई।


    गौरतलब है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Delhi Disaster Management Authority) की तरफ से जिन बाजार और मार्केट में कोविड दिशा-निर्देश का उल्लंघन हो रहा है उसे बंद कराने के लिए कहा गया है। इस दिशा-निर्देश के बाद उपमंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) लगातार बाजारों-मार्केट का निरीक्षण कर रहे हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर बाजार बंद करने का फरमान जारी किया जा रहा है। 

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