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    पूर्व आईपीएस अधिकारी को 20 साल की सजा और 2 लाख रुपये जुर्माना

    पूर्व आईपीएस अधिकारी को 20 साल की सजा और 2 लाख रुपये जुर्माना






    We News 24 Digital News» रिपोर्टिंग सूत्र  / अविनाश कुमार 

    पालनपुर:- अदालत ने बुधवार को 1996 के ड्रग जब्ती मामले में पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी संजीव भट्ट को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई । किसी आपराधिक मामले में भट्ट को यह दूसरी सजा हुई है। इससे पहले 2019 में जामनगर कोर्ट ने उन्हें हिरासत में मौत के मामले में दोषी पाया था।



    संजीव भट्ट वकील को झूठा फंसाने के दोषी पाए गए

    पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट पर बनासकांठा के एसपी रहते हुए पालनपुर के एक होटल में 1.5 किलो अफीम रखकर एक वकील को फंसाने का आरोप लगा था. अदालत ने भट्ट को राजस्थान के एक वकील को झूठा फंसाने का दोषी ठहराया। भट्ट को 2015 में भारतीय पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।


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    क्या है 1996 का एनडीपीएस मामला?

    दरअसल, जिला पुलिस ने राजस्थान के वकील सुमेरसिंह राजपुरोहित को 1996 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। जिला पुलिस ने दावा किया था कि उसने पालनपुर के एक होटल के कमरे से ड्रग्स जब्त किया था, जहां वकील राजपुरोहित ठहरे हुए थे। पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर आईबी व्यास ने 1999 में गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर मामले की गहन जांच का अनुरोध किया था।


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    भट्ट को 2018 में गिरफ्तार किया गया था

    संजीव भट्ट को राज्य आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने सितंबर 2018 में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थ मामले में गिरफ्तार किया था और तब से वह पालनपुर उप-जेल में हैं। पिछले साल, पूर्व आईपीएस अधिकारी ने 28 साल पुराने ड्रग मामले में पक्षपात का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और मुकदमे को किसी अन्य सत्र अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। हालांकि, कोर्ट ने भट्ट की याचिका खारिज कर दी थी. 

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