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    आज अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से मिलेगी बेल या मिलेगी जेल ?

    आज अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से मिलेगी बेल या मिलेगी जेल ?






    We News 24 Digital News» रिपोर्टिंग सूत्र  / गौतम कुमार 

    नई दिल्ली:- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. आज की सुनवाई में यह तय होगा कि शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को मिलेगी बेल   या  मिलेगी जेल .  केजरीवाल ने ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी के खिलाफ निचली अदालत में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई आज सुबह 10.30 बजे जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में होनी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया था, जिसके बाद कुछ ही घंटों में ईडी की टीम ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया.


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       28 मार्च तक पूछताछ के लिए ईडी की हिरासत में

    केजरीवाल को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया गया था और स्थानीय अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक पूछताछ के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने जनहित याचिका में कहा है कि इस तरह के आदेश जारी किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल द्वारा की गई कार्रवाई कानूनी ढांचे के साथ-साथ निष्पक्ष और उचित जांच के सिद्धांत के खिलाफ है। ईडी ने केजरीवाल पर कथित तौर पर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के इरादे से उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण के दौरान रची गई साजिश में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया है।


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    सुरजीत सिंह यादव ने जनहित याचिका दायर की

    खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले यादव ने जनहित याचिका में दावा किया है कि केजरीवाल ने ''अपना पद लगभग खो दिया है'' और हिरासत में रहकर उन्होंने खुद को एक लोक सेवक के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने से अक्षम कर दिया है। है। जनहित याचिका में कहा गया है, "प्रतिवादी संख्या 4 (केजरीवाल) प्रतिवादी संख्या 2 (ईडी) की हिरासत में रहते हुए निर्देश/आदेश जारी करके भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत ली गई गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं।" क्योंकि उसके द्वारा पारित किसी भी निर्देश/आदेश की जांच प्रतिवादी संख्या द्वारा की जाती है। 2 क्योंकि प्रतिवादी सं. 4 उनकी हिरासत में है.


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    इसमें कहा गया है, “हिरासत में रहते हुए प्रतिवादी संख्या 1 से 3 (केंद्र, ईडी और दिल्ली सरकार) द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 को निर्देश/आदेश जारी करना और प्रतिवादी संख्या 5 (मंत्री आतिशी, दिल्ली सरकार) को उक्त आदेश की सूचना देना। ।” AAP नेता को रोकने में निष्क्रियता सत्ता और पद के दुरुपयोग का एक ज़बरदस्त उदाहरण है, और इस माननीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के योग्य है।'' निर्देश दें। 

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