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    काम की खबर : जून महीने के आखिर तक कर ले ये काम नहीं तो होगी परेशानी




    We News 24 Hindi »नई दिल्ली /NCR

    संवाददाता अरविन्द कुमार 


    नई दिल्ली: देश में पिछले दो माह से चल रहा है लॉकडाउन.सरकार द्वारा  सोमवार से  कई तरह की ढील देने की तैयारी ली गई है.सरकार ने भी आम जनता को अपनी तरफ से राहत देने की कोशिश की है. प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण पैकेज हो या फिर आरबीआई द्वारा लोन मोराटोरियम अथवा सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज, इन सबके द्वारा सरकार लोगों की कई तरह से मदद कर रही है.

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    वहीं सरकार ने कोरोना वायरस के चलते कई वित्तीय डेडलाइंस जो 31 मार्च 2020 तक पूरी होनी थी, उनके लिए आखिरी तारीख को आगे बढ़ाकर 30 जून कर दिया है. आज हम आपको उन वित्तीय डेडलाइंस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको आपको इस तारीख तक हर हाल में पूरा करना है.


    पैन को आधार से लिंक करना
    सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर के 30 जून कर दिया है. अगर आपने अपने आधार कार्ड को पैन से अभी तक नहीं लिंक किया है, तो फिर ऐसा कर लें. वर्ना 30 जून के बाद पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा.




    टैक्स छूट पाने के लिए निवेश
    वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आय कर विभाग ने आईटी आर दाखिल करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से आगे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है. वहीं इसके साथ ही टैक्स बचाने के लिए आय कर कानून की धारा 80सी, 80डी, 80ई के तहत निवेश करने की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ा दिया है.

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    2018-19 का आईटी आर
    अगर आपने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईटी आर रिटर्न को अभी तक नहीं भरा है, तो उसको फाइल कर सकते हैं. इसके अलावा रिवाइज्ड आईटी आर भी 30 जून तक दाखिल किया जा सकता है. इन आईटी आर को फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी, जो अब आगे बढ़ गई है. 


    कर्मचारियों को मिलने वाला फॉर्म-16

    आमतौर पर कर्मचारियों को उनकी कंपनी की तरफ से फॉर्म 16 मई के महीने में मिल जाता था, लेकिन इस बार सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए फॉर्म 16 को जारी करने की तारीख 15 जून से 30 जून के बीच कर दी है. फॉर्म 16 एक तरह का टी डीएस सर्टिफिकेट होता है, जिसकी आईटी आर दाखिल करते वक्त जरूरत पड़ती है.

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    स्मॉल सेविंग्स अकाउंट में राशि जमा करना
    अगर आपने पीपीएफ या फिर सुकन्या समृद्धि खाते में 31 मार्च 2020 तक किसी तरह की कोई न्यूनतम राशि जमा नहीं करवाई है तो फिर यह कार्य 30 जून तक कर सकते हैं. न्यूनतम राशि जमा नहीं होने पर पेनाल्टी का प्रावधान हैं, जिसको डाक विभाग ने फिलहाल हटा लिया है.


    पीपीएफ खाता हो गया है मैच्योर

    अगर आपका पीपीएफ खाता 31 मार्च को मैच्योर हो गया है और ऐसे खाते अगले पांच सालों के लिए एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो फिर ये भी आप 30 जून तक करवा सकेंगे. डाक विभाग ने इस संबंध में 11 अप्रैल को एक सर्कुलर निकाला था.  

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