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    Guideline For Unlock 1:8 जून से खुलेंगे शापिंग मॉल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल और ऑफिस सरकार ने की नई गाइडलाइन जारी, जानें- क्या है नियम शर्त




    We NEWS 24 HINDI » नई दिल्ली

      संवाददाता अमित मेहलावत की रिपोर्ट


    नई दिल्ली:ANI। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक 1  में  धीरे-धीरे देश खुल रहा है। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। लेकिन यहां जाने के लिए आपको नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइड लाइन जारी कर दी है। बता दें कि गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में धर्मस्थलों, मॉल, रेस्टोरेंट और होटल खोलने की अनुमति दी थी। 

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    केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को कामकाज को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि गर्भवती महिलाएं, 65 साल से ऊपर के लोग और ऐसे लोग जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हों, वे काम पर नहीं जाये ।वर्क प्लेस पर शारीरिक दूरी, सफाई, सैनिटाइजेशन की बात भी गाइडलाइन में कही गई है। इसमें कहा गया है कि दफ्तरों में थूकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए।





    एंट्री गेट पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर का होना जरूरी
    दफ्तरों के एंट्री गेट पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर का होना जरूरी है। यहीं पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाए। केवल उन्हीं लोगों को दफ्तर में आने की अनुमति दी जाए, जिनमें कोरोनावायरस के लक्षण ना दिखाई दें। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले स्टाफ को अपने सुपरवाइजर को इस बात की जानकारी देनी होगी। उसे तब तक दफ्तर आने की इजाज़त ना दी जाए जब तक कंटेनमेंट जोन को डिनोटिफाई ना कर दिया जाए। 



    कंटेनमेंट जोन में रहने वाले ड्राइवर गाड़ियां न चलाएँ
    ड्राइवरों को शारीरिक दूरी और कोरोना के संबंध में जारी नियमों का पालन करना होगा। दफ्तर के अधिकारी, ट्रांसपोर्ट सेवा देने वाले यह निश्चित करेंगे कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले ड्राइवर गाड़ियाँ ना चलाएँ। गाड़ी के भीतर, उसके दरवाज़ों, स्टीयरिंग, चाभियों का पूरी तरह से डिसइन्फेक्ट होना जरूरी है। इसका ध्यान रखा जाए।


    गर्भवती महिलाएं और  उम्रदराज कर्मचारियों का विशेष ध्यान

    गर्भवती महिलाएं, उम्रदराज कर्मचारी, पहले से बीमारियों का सामना कर रहे कर्मचारी अतिरिक्त ध्यान रखें। इन्हें ऐसा काम न दिया जाए, जिसमें लोगों से सीधा संपर्क होता हो। दफ्तरों का मैनेजमेंट अगर संभव हो तो ऐसे लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे। दफ्तरों में केवल उन्हीं लोगों को आने की इजाज़त दी जाए, जिन्होंने फ़ेस मास्क पहना हो। दफ्तर के भीतर भी पूरे समय फ़ेस मास्क पहनना जरूरी है।

    विजिटर्स की आम एंट्री, टेम्परेरी पास कैंसिल किए जाए
    दफ्तर में विजिटर्स की आम एंट्री, टेम्परेरी पास कैंसिल किए जाए। केवल अधिकृत मंजूरी के साथ और किस अफ़सर से मिलना है इस जानकारी के बाद विजिटर को आने की इजाज़त दी जाए। उसकी पूरी स्क्रीनिंग की जाए। बैठकें को जहां तक संभव हो सके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही किया जाए। दफ्तरों में कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव के पोस्टर, होर्डिंग जगह-जगह पर लगाए जाएं।


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    दुकान मॉल धार्मिक स्थलों के लिए गाइडलाइन 

    शॉपिंग मॉल में दुकानदारों को भीड़ जुटने से रोकना होगा ताकि शारीरिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। सरकार ने कहा है कि एलिवेटरों पर भी लोगों की सीमित संख्या तय करनी होगी। मॉलों के अंदर दुकानें तो खुलेंगे, लेकिन गेमिंग आर्केड्स और बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉलों में एयर कंडिशनिंग 24 से 30 डिग्री और ह्यूमिडिटी 40 से 70 प्रतिशत रखने का निर्देश।


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